Benefit : गरीब/विधवा/निराश्रित लड़कियों का जीवन बसेगा
Speciality : लड़कियों के गृहस्थी के लिए 48 हजार रुपए मिलेंगे
योजना का उद्देश्य:
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत रजिस्टर्ड हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराना है।
क्या मिलेगा लाभ:
कन्याओं की गृहस्थी के लिए 48,000 रुपए कन्या के खाते में जमा किए जाते है एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह आयोजन के लिए 3,000 रुपए (कुल 51,000) देने का प्रावधान है।
यह होंगे पात्र:
1. कन्या/कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। 2. कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों।
आवेदन करने के लिए यह है प्रक्रिया:
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में आवश्ययक अभिलेखों के साथ जमा कराएं। स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं।
आवेदन करते समय यह दस्तावेज रखें साथ:
1. आवेदक का आधार कार्ड 2. वोटर आईडी कार्ड 3. आय प्रमाण पत्र 4. कन्या का आयु प्रमाण पत्र 5. निवास प्रमाण पत्र 6. समग्र कोड 7. गरीबी रेख से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड 8. कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो 9. मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन:
1.सर्वप्रथम आवेदक को योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। 2.वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। 3.इसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, आयु आदि जानकारी भरनी होगी। 4.सभी जानकारी भरने के बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।