मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

Benefit : बेरोजगारों को कर्ज मिल सकेगा



Speciality : आवेदक कम से कम 10वीं पास होना चाहिए




योजना का उद्देश्य:



योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी बेरोजगार नागरिकों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए कर्ज देना है। योजना के जरिए बैंकों द्वारा लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि नागरिक उद्यम लगा सकें। इससे बेरोजगार नागरिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे, प्रदेश में बेरोजगारी दर और अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी।




योजना की पात्रता:



1. मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी हो। 2. कम से कम 10वीं पास हो। 3. आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच हो। 4. आवेदक का परिवार टैक्स न देता हो। 5. आवेदक बैंक डिफॉल्टर न हो। 6. यदि आवेदक किसी और स्वरोजगार योजना के तहत फायदा ले रहा है, तो वह इस योजना लाभ नहीं ले सकता। 7. इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।




आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:



1.आधार कार्ड 2.पैन कार्ड 3.आय प्रमाण पत्र 4.निवास प्रमाण पत्र 5.पासपोर्ट साइज फोटो 6.मोबाइल नंबर 7.10 वीं कक्षा की मार्कशीट