Benefit : बेरोजगारी दर में गिरावट लाना योजना का मकसद
Speciality : 50 हजार से 10 लाख तक कर्ज मिलेगा
योजना का उद्देश्य?
प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के जरिए प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग खुद के व्यवसाय (स्वरोजगार) की तरफ आकर्षित होंगे। इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और नागरिक आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
योजना के तहत कितना कर्ज मिलेगा?
1. कर्ज की सबसे कम रकम 50 हजार रु और सबसे ज्यादा 10 लाख रुपए तक होगी। 2. योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत 15% होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए होगी। 3. बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक और निशक्तजन के लिए परियोजना लागत 30% जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रु. होगी। 4. विमुक्त घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए परियोजना लागत का 30% होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 3 लाख होगी। 5. भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए परियोजना लागत का अतिरिक्त 20% होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए होगी।
योजना का पात्र कौन होगा?
1. आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी हो। 2. कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश में होना चाहिए। 3. शैक्षिक योग्यता न्यूनतम पांचवी कक्षा होनी चाहिए। 4. आवेदक की आयु 18 से 45 साल के बीच हो। 5. आवेदक इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए। 6. आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्थान डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। 7. योजना के तहत सिर्फ एक बार ही लाभ उठाया जा सकता है। 8. सरकारी नौकरी कर रहा व्यक्ति योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे?
1. आधार कार्ड 2. जन्म प्रमाण पत्र 3. पांचवी कक्षा का सर्टिफिकेट 4. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 5. निवास प्रमाण पत्र 6. पहचान पत्र 7. राशन कार्ड