Benefit : बुजुर्गों को आर्थिक सहायता मिलेगी
Speciality : फायदा केवल बीपीएल कार्ड धारक ही उठा पाएंगे
वृद्धा पेंशन योजना की मुख्य बातें
1. प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नागरिकों को पेंशन के रूप में आर्थिक मदद मिलेगी। योजना का फायदा 35 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा। 2. योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन दिया जा सकता है। 3. 60 से 69 साल के लाभार्थियों को 300 रुपए की पेंशन दी जाएगी। 4. 80 साल या इससे ऊपर के लाभार्थियों को 500 रुपए की पेंशन मिलेगी।
योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
1. आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी हो। 2. आवेदक किसी और सरकारी पेंशन योजना का लाभ ना ले रहा हो। 3. आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। 4. आवेदक तीन पहिया या चार पहिया वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। 5. आवेदक की आयु 60 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
ये दस्तावेज जरूरी होंगे?
1. निवास प्रमाण पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. जन्म प्रमाण पत्र 4. अकाउंट नंबर 5. बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी 6. जाति प्रमाण पत्र 7. आधार कार्ड 8. पहचान पत्र 9. मोबाइल नंबर 10. दो पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
1. सबसे पहले मध्यप्रदेश पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाना होगा। आपके सामने होम पेज आ जाएगा। 2. पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिंक http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx पर क्लिक करें। 3. अब एक नया पेज खुल जाएगा। सभी जानकारियां जैसे जिले का नाम, निकाय आदि भरें। इसके बाद आवेदन करें पर क्लिक करें। 4. इसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सावधानी से जानकारियां भरें। 5. सभी दस्तावेजों को अपलोड करें। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। 6. आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे आपको अपनी स्थिति की जांच करने के लिए संभाल कर रखना होगा।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
1. सबसे पहले तहसील ऑफिस जाकर फॉर्म लें। आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ध्यान से भरें। 2. इसके बाद सभी दस्तावेजों को फॉर्म में अटैच करें। इसके बाद फॉर्म को जमा कर दें। 3. फॉर्म में भरी गई जानकारियों को वैरिफाई (सत्यापन) किया जाएगा। सही पाए जाने पर पेंशन खाते में भेज दी जाएगी।
अपने आवेदन की स्थिति ऐसे देखें
1. सबसे पहले मध्यप्रदेश पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाना होगा। आपके सामने होम पेज खुलेगा। 2. होम पेज पर आपको आवेदन स्थिति के लिंक पर क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। आवेदन स्थिति आपकी स्क्रीन पर होगी।
लाभार्थी सूची ऐसे देखें
1. मध्यप्रदेश पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाएं। होम पेज खुल जाएगा। 2. होम पेज पर पेंशन हितग्राहियों की संख्या व सूची जिलेवार, स्थानीय निकाय वार, ग्राम पंचायत/वार्ड वार के लिंक पर क्लिक करें। 3. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, वार्ड, पेंशन प्रकार का चयन करना होगा। अब सूची देखें के लिंक पर क्लिक करें। लाभार्थी सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
पेंशन पासबुक भी देख सकते हैं
1. सबसे पहले इस लिंक http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx पर क्लिक करें। 2. जो पेज खुलेगा, उसमें आपको मेंबर आईडी या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। 3. इसके बाद फाइनेंशियल इयर (साल) चुनें और कैप्चा कोड दर्ज करें। अब शो डिटेल्स के लिंक पर क्लिक करें। पेंशन पासबुक की डिटेल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
जिन्हें पेंशन बंद कर दी गई, वह भी जान सकते हैं
1. सबसे पहले इस लिंक http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx पर क्लिक करें। 2. जो पेज खुलेगा, उस पर आपको मेंबर आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। अब शो डिटेल्स के लिंक पर क्लिक करें। इससे डिस्कंटीन्यूड पेंशनर डिटेल जान पाएंगे।