अमानक पनीर और चना दाल बेचने वालों पर 30-30 हजार का जुर्माना, एडीएम की अदालत ने दिया आदेश

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Rajeev Upadhyay
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अमानक पनीर और चना दाल बेचने वालों पर 30-30 हजार का जुर्माना, एडीएम की अदालत ने दिया आदेश

Jabalpur. त्यौहारी सीजन की शुरूआत होने के साथ ही मिलावटखोर अपने गोरखधंधे में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच जबलपुर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई करने वाली ऐसी खबर आई है जो मिलावटखोरों पर पूरी तरह से अंकुश भले न लगाए लेकिन उन्हें इस अमानवीय कृत्य करने से रोकने की चेतावनी जरूर दे रही है। 



जबलपुर में खाद्य विभाग की जांच में पनीर और चना दाल के सैंपल अमानक मिलने पर एडीएम शेर सिंह मीणा ने डेयरी संचालक और उद्योगपति पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस राशि को जमा करने के लिए उन्हें एक माह का समय दिया गया है। इसी प्रकार किराना व्यापारी पर गुलाब जामुन मिक्स नकली पाए जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। सभी कारोबारियों को एक माह के अंदर जुर्माना अदा करना होगा। 



बता दें कि मामला साल 2021 का है, 29 जुलाई 2021 को नेपियर टाउन निवासी रविंदर सिंह सलूजा की डेयरी से पनीर का नमूना लिया गया था। इसकी जांच लैब में कराई गई तो नमूना अमानक निकला। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 का प्रयोग करते हुए एडीएम ने 30 हजार का जुर्माना व्यापारी पर ठोंका है। 



इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे ने 18 मई 2021 को इंडस्ट्रियल एरिया रिछाई में मनीष खत्री की इकाई साईं कृपा इंडस्ट्रीज की जांच की। इस दौरान वहां से चना दाल के नमूने लिए गए। इसे जांच के लिए भोपाल की लैब भेजा गया था, जिसमें नमूना अमानक निकला। जिस पर मामला अपर कलेक्टर न्यायालय में भेजा गया। एडीएम शेर सिंह मीणा ने संचालक मनीष पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 



इसी तरह भेड़ाघाट चैराहे पर पंकज साहू की किराना दुकान से इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स पैक का नमूना लैब भेजा गया था, जो कि नकली निकला। जिस पर किराना दुकान संचालक पर 5 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। सभी व्यापारियों को एक माह के अंदर जुर्माने की राशि चुकाने के निर्देश दिए गए हैं।


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