मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले MP के ये 6 राजनीतिक दल अमान्य करार, चुनाव आयोग ने सूची से हटाया

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BP Shrivastava
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मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले MP के ये 6 राजनीतिक दल अमान्य करार, चुनाव आयोग ने सूची से हटाया

BHOPAL. मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है। यहां 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं वहीं चुनाव आयोग की व्यस्तताएं भी बढ़ गई हैं। मप्र में पंजीकृत अमान्यता प्राप्त 94 राजनीतिक पार्टियां हैं। इनमें से 6 पार्टियों को आयोग ने अमान्य करार कर दिया है और इन्हें रजिस्टर्ड अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की सूची से हटा दिया है। इसकी वजह, इन राजनीतिक पार्टियों का आयोग की सूची में गलत पता दर्ज होने के साथ-साथ, लंबे समय से निष्क्रिय होना है।



निष्क्रिय पार्टियों को सूची से हटाया

एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजेश कुमार कौल के अनुसार, ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो निर्वाचन आयोग में पंजीकृत तो होती हैं, लेकिन उनकी पार्टियों की गतिविधियां शून्य होती हैं। ऐसी निष्क्रिय पार्टियों को निश्चित समय के बाद सूची से हटाकर निष्क्रिय घोषित किया गया है।



वे पार्टियां, जिन्हें अमान्य करार दिया




  • 1. भारत अष्टजन पार्टी, इंद्रपुरी


  • 2. भारतीय गणतंत्र पार्टी बागमुगालिया भोपाल

  • 2. महाकौशल विकास पार्टी, जबलपुर

  • 3. राष्ट्रीय इंदिरा पार्टी मुरैना

  • 4. राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी प्रगतिशील, ग्वालियर

  • 5. सत्यविजय पार्टी, इंदौर



  • चुनाव आयोग ने तेज की तैयारियां



    विधानसभा चुनावों को देखते हुए आयोग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। चुनाव से पूर्व आयोग ने मतदाता सूची के लिए प्लानिंग बना ली है। चुनाव आयोग की प्लानिंग के लिए चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को लेकर अलग-अलग तारीखों में कैंपेन चलाएगा। प्लानिंग के अनुसार निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए चार अक्टूबर से पहले तक शिविर लगाएगा। जबकि 23 जून तक बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और पहले से दर्ज नामों को वेरीफाई करेंगे।



    मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को



    2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रवृष्टि वाले वोटर्स के नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 31 अगस्त तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। सभी काम निपटने के बाद चुनाव आयोग चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।


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