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Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी के 27 फीसद आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली 63 याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 1 अगस्त से नियत की है। मामले में 1 अगस्त से दोपहर 3.30 बजे से रोजाना सुनवाई होगी। दरअसल राज्य शासन ने सॉलीसिटर जनरल के मामले में पैरवी के लिए न आ पाने के चलते उक्त याचिकाओं की सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तक की मोहलत देने का निवेदन अदालत में किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की रोशनी में अदालत ने सभी 63 याचिकाओं की सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी।
दरअसल इन सभी याचिकाओं के करीब 100 याचिकाकर्ता जो कि ओबीसी के चयनित शिक्षक हैं अदालत में मौजूद रहे। जस्टिस शील लागू और जस्टिस डीडी बंसल की अदालत में इन सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी।