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Jabalpur. जबलपुर में राजस्व विभाग के नाम दर्ज हो चुकी यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की एक लाख 70 हजार 328 वर्गफिट जमीन मियाद खत्म होने के बाद भी खाली नहीं हो पाई है। कब्जाधारियों ने इस बाबत हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया लेकिन वहां भी नाउम्मीदी ही हाथ लगी है। अपर कलेक्टर ने रांझी तहसीलदार को इन संस्थानों से जमीन खाली कराने के निर्देश दिए थे। अब तहसीलदार से जवाब मांगा जा रहा है। वे अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसी आधार पर शासन भूमि पर पुनः प्रवेश की कार्रवाई करते हुए कब्जा ले सकता है।
बिशप पीसी सिंह से जुड़ी इस संस्था की जमीन के लीज नवीनीकरण के आवेदन को निरस्त करते हुए उसे शासन मद में दर्ज किया गया था। इस जमीन पर बने सदभावना भवन, विकास आशा केंद्र, भारतीय खाद्य निगम और इंडियन ओवरसीज बैंक से कब्जा हटाने के लिए सात दिनों का समय दिया गया था। इस बीच जमीन की लीज नवीनीकरण के आवेदन को निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली द यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी और द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की याचिका भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
आदेश में ही दी थी चेतावनी
अपर कलेक्टर शेरसिंह मीणा के न्यायालय से जारी आदेश में चेतावनी दी गई थी कि यदि तय समयसीमा के अंदर कब्जा खाली नहीं किया तो बलपूर्वक भूमि को खाली कराया जाएगा और इस कार्रवाई का व्यय संबंधित संस्थान से भूराजस्व की तरह वसूल किया जाएगा।
कलेक्टर से कर चुके मुलाकात
इधर क्राइस्ट चर्च स्कूल, द यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी और द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी कलेक्टर इलैयाराजा टी से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने लीज नवीनीकरण के संबंध में उनसे चर्चा की है।