MP में सीधी भर्ती में 73% आरक्षण: OBC को 27, EWS को 10; जानें नए आदेश में क्या

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Pooja Kumari
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MP में सीधी भर्ती में 73% आरक्षण: OBC को 27, EWS को 10; जानें नए आदेश में क्या

भोपाल. मध्यप्रदेश में होने वाली सीधी भर्तियों में 73 प्रतिशत आरक्षण (73 Percent reservation) लागू कर दिया है। 31 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय पदों की सीधी भर्तियों (direct recruitment reservation) में 73 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस नए रोस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़े यानी EWS को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही अनुसूचित जाति (SC) को 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (ST) को 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।





GAD ने ये दिशा निर्देश दिए: नए रोस्टर में बताया कि ओबीसी को संशोधित आरक्षण का फायदा 8 मार्च 2019 से दिया जाएगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को 2 जुलाई 2019 से संशोधित आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसमें बताया गया कि पहले के रोस्टर के नियमों को फ्रीज यानी रोक दिया जाएगा। बता दें कि सीधी भर्ती के अंतर्गत वे नौकरी आती हैं। जिनका राज्य सरकार एग्जाम कराती है। जैसे पुलिस कॉन्सटेबल, जेल प्रहरी एग्जाम। इनके अलावा जिला स्तर की भर्ती में भी कैंडिडेट्स को 73 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा।





पुराने रोस्टर को इसलिए किया फ्रीज: पहले मध्यप्रदेश में जो रोस्टर लागू था। उसकी वजह से कई विसंगतियां पैदा हो रही थी। दरअसल, विभाग और सरकारी संस्थाएं अलग-अलग पदों पर भर्ती में रोस्टर लगाने के अलग-अलग मापदंड अपना रही थी। इससे अन्य वर्ग के कैंडिडेट्स को नुकसान हो रहा था। सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए नया रोस्टर जारी किया है। इसमें साफ बताया गया है कि किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा। हालांकि, इसमें महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण को लेकर स्षष्ट नहीं किया गया है।





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इस आदेश के मुताबिक 73 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।





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