भोपाल. मध्यप्रदेश में करीब 20 महीने के इंतजार के बाद पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये चुनाव तीन चरणों में 70 दिनों तक चलेंगे। चुनावी प्रक्रिया (Panchayat election process) 13 दिसंबर 2021 से शुरू होकर 23 फरवरी 2022 तक चलेगी। प्रदेश के 52 जिलों, 313 जनपदों और 22 हजार 581 पंचायतों में चुनाव संपन्न होंगे। पंचायतों में पंच-सरपंच के चुनाव मतपत्र यानी बैलेट पेपर (ballot paper) से होंगे। जबकि जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव EVM से होंगे। इन चुनावों में प्रदेश के करीब 4 करोड़ मतदाता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप भी पंच, सरपंच या जनपद और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आइए हम आपको बतातें है चुनाव से संबंधित सभी नियम और कानून (Panchayat Election rules and law) जो चुनाव में हिस्सा लेने के लिए जानना बेहद जरूरी है।
कौन लड़ सकता है पंचायत चुनाव?
सरपंच का चुनाव (Sarpanch Election) लड़ने के लिए आपको उस पंचायत का मतदाता यानी वोटर होना जरूरी है। जबकि आप पंच (Panch) का चुनाव ग्राम पंचायत की किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका उस पंचायत का वोटर होना जरूरी है। ऐसे ही जनपद सदस्य (Janpad Member election process) के लिए जनपद पंचायत क्षेत्र का और जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला पंचायत क्षेत्र का मतदाता (Voter) होना आवश्यक है। चुनाव के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) अनिवार्य नहीं है। लेकिन आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक (Panchayat Election Age) होनी चाहिए।
ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है नामांकन फॉर्म
पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म (panchayat election enrollment form) ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है। आप पंचायत चुनाव की आधिकारिक बेवसाइट की इस लिंक www.mplocalelection.gov.in पर भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरने पर भी उसकी हार्डकॉपी तय समय सीमा में रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जमा करानी होगी।
ऑफलाइन नामांकन जमा करने की यह है प्रक्रिया
ऑफलाइन प्रक्रिया में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने के लिए एक जैसी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। नामाकंन फार्म उम्मीदवार ही भर सकता है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में प्रस्तावक भी फॉर्म जमा कर सकता है। एक उम्मीदवार दो नामांकन फॉर्म भर सकता है। नामांकन फार्म बड़ी ही सावधानी से भरा जाना चाहिए, काटपीट नहीं होनी चाहिए। जाति (Caste), आयु और वोटर आईडी का नंबर स्पष्ट लिखे होने चाहिए।
नामांकन फॉर्म के साथ लगाने होंगे ये दस्तावेज
जमानत राशि - चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करनी होती है। पंच के लिए 400 रुपए, सरपंच के लिए 2 हजार रुपए, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार रुपए और जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार रुपए जमा करने होते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी एवं महिला उम्मीदवारों को आधी राशि ही जमा करना होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में राशि जमा करने पर रसीद प्राप्त होगी। जिसे नामांकन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र
जाति प्रमाण पत्र: SC, ST और OBC के उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र की प्रति जमा करनी होगी।
शपथ पत्र: सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को शपथ पत्र भरना होगा। वहीं, पंच के लिए घोषणा पत्र देना होगा। सभी पदों के लिए उम्मीदवार को स्वयं और परिवार के सदस्यों की पैन कार्ड डिटेल, चल-अचल संपत्ति, बैंक कर्ज या सरकारी बकाया की डिटेल, उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड (यदि हो तो) का पूर्ण ब्यौरा देना होगा। पंचायत या उसके बाहर किसी सरकारी जमीन (Govt Land) पर कब्जा तो नहीं है। अगर कब्जा है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। साथ ही शैक्षणिक योग्यता (Education Qualification) और घर में शौचालय (toilet) है कि नहीं इसकी भी जानकारी देनी होगी।
घोषणा पत्र नहीं भरने पर फॉर्म निरस्त हो जाएगा
शपथ पत्र और घोषणा पत्र का फॉर्मेट राज्य निर्वाचन आयोग (State Election commission) की ऑफिशियल बेवसाइट www.mplocalelection.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय (Returning Officer Office) से भी मिल जाएगा। शपथ पत्र (Affidavit) या घोषणा पत्र (manifesto) में सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। यदि किसी कॉलम की जानकारी उम्मीदवार से संबंधित नहीं है, जैसे उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड (Criminal Record) नहीं है तो कॉलम में खाली छोड़ दीजिएगा। शपथ और घोषणा पत्र जमा न करने पर नामांकन फार्म निरस्त हो जाएगा।
शपथ पत्र और घोषणा पत्र में अंतर
शपथ पत्र को निर्धारित स्टांप पर नोटरी कराकर दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा कराना होगा। शपथ पत्र में दर्ज जानकारी गलत पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं, घोषणा पत्र को सत्यापित कराने की जरूरत नहीं है।
बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए
उम्मीदवार को पंचायत और बिजली कंपनी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा। यानी पंचायत और बिजली बिल का बकाया जमा करना होगा। नामांकन के साथ नो ड्यूज सर्टिफिकेट (no dues certificate) भी जमा होगा।
एक से ज्यादा जगह से नहीं लड़ सकते, लेकिन अलग-अलग पदों के लिए लड़ सकते हैं
उम्मीदवार एक बार में एक ही पंचायत क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन वह पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकता है।
उम्मीदवार का प्रस्तावक कौन बन सकता है?
पंच के लिए प्रस्तावक (Proposer) उम्मीदवार के वार्ड का होना चाहिए, सरपंच के लिए उसी पंचायत का और जनपद सदस्य के लिए उसी खंड की किसी पंचायत का और जिला पंचायत सदस्य के लिए जिले की किसी पंचायत का मतदाता होना चाहिए।
स्क्रूटनी के दौरान उपस्थित रहना जरूरी है?
उम्मीदवार के नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी (Panchayat Election scrutiny) रिटर्निंग ऑफिसर करता है। लिहाजा स्क्रूटनी के दौरान उम्मीदवार को मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्हें उपस्थित रहना चाहिए। इस दौरान उम्मीदवार की जगह उसका निर्वाचन एजेंट, प्रस्तावक या प्राधिकृत (authorized) व्यक्ति उपस्थित रह सकता है।
ऐसे वापस ले सकते हैं नामांकन
स्क्रूटनी के बाद प्रथम चरण और द्वितीय चरण में उम्मीदवारी वापसी की अंतिम तारीख 23 दिसंबर 2021 है। वहीं, तीसरे चरण में नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2022 है।
इन तारीखों में होंगे चुनाव
पहले चरण में मतदान 6 जनवरी, दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी और तीसरे चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। वोटों की गिनती मतदान केंद्र पर होगी। जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव EVM से होंगे। जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना ब्लॉक मुख्यालय पर होगी।
ऐसे जारी होंगे रिजल्ट
- पंच, सरपंच का रिजल्ट ब्लॉक मुख्यालय से जारी होगा। पहले चरण का रिजल्ट 11 जनवरी 2022, दूसरे चरण का 2 फरवरी, और तीसरे चरण का 21 फरवरी को जारी होगा।
शिकायत के लिए कंट्रोल रूम में संपर्क करें
राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय भोपाल में कंट्रोल रूम (Panchayat Election control room बनाया गया है। आप इसमें 0755-2551076 नंबर पर कॉल कर निर्वाचन संबंधी शिकायत कर सकते हैं या कोई जरूरी जानकारी ले सकते हैं। ये कंट्रोल रूम सप्ताह के सातों दिन चालू रहेगा। प्रदेश में हर जिला स्तर पर अलग से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।
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