CGST का सुपरिंटेंडेंट व्यापारी से ले रहा था 2 लाख की रिश्वत, CBI ने किया अरेस्ट

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Shivasheesh Tiwari
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CGST का सुपरिंटेंडेंट व्यापारी से ले रहा था 2 लाख की रिश्वत, CBI ने किया अरेस्ट

Bhopal. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सीजीएसटी के सुपरिंटेंडेंट अंकुर खंडेलवाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। 1 करोड़ रुपए की जीएसटी रिकवरी के मामले को रफा-दफा करने के बदले व्यापारी से रिश्वत की मांग की गई थी। सीबीआई भोपाल को व्यापारी पीयूष ने शिकायत की थी। शिकायत में अरेरा हिल्स सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) के अधिकारियों ने उसके यहां जांच में 1 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली थी। जब उसने मामले को रफा-दफा करने की बात कही तो अधिकारियों ने 6 लाख रुपए देने पर रिकवरी को कम करने की बात कही। इस मामले की व्यापारी ने भोपाल सीबीआई को शिकायत कर दी।





एक गिरफ्तार, दूसरा फरार





CBI ने इस पूरे मामले की प्राथमिक जांच के बाद दोनों अधिकारियों के खिलाफ सबूत जुटाए और अफसर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इसके बाद जब पीयूष अरेरा हिल्स स्थित जीएसटी के ऑफिस में रिश्वत की पहली किश्त 2 लाख लेकर पहुंचा। जैसे ही उसने अंकुर खंडेलवाल को 2 लाख रुपए दिए, वैसे ही CBI की टीम ने उसे दबोच लिया। हालांकि, चेतन सक्सेना वहां से गायब हो गया। सीबीआई की टीम ने अंकुर खंडेलवाल और चेतन सक्सेना के 4 संभावित स्थानों पर दबिश दी है। सीबीआई इस एंगल पर जांच कर रही है कि इन अफसरों ने और कितने व्यापारियों से इस तरह की रिश्वत ली है।





रिश्वत या भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां कर सकते हैं शिकायत 





रिश्वत मांगने या सरकारी काम में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ आमजन शिकायत कर सकते हैं। यह शिकायत लोकायुक्त, अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू), मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से की जा सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसे मामलों में शिकायत के लिए एक मोबाइल नंबर जारी करने की घोषणा की है। इस पर कोई भी प्रमाण सहित शिकायत कर सकता है। वहीं, सीबीआई के पुलिस सुपरिंटेंडेंट से भी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए समय-समय पर सीबीआई मोबाइल पर मैसेज भी भेजती है। 





जानें, कैसे करें शिकायत





भ्रष्टाचार का मामला है और लोकायुक्त से शिकायत कर रहे हैं, तो शपथ पत्र देना जरूरी है। रिश्वत मांगने का मामला है, तो ऑडियो व वीडियो सहित अन्य प्रमाण दिए जा सकते हैं। यही प्रक्रिया ईओडब्ल्यू के लिए है। शिकायत कार्यालय में जाकर करनी होती है।



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