नई अफीम नीति से नीमच-मंदसौर के किसान खुश, CPS पद्धति से एक बार में 5 साल का लाइसेंस मिलेगा

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Kamlesh Sarda
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नई अफीम नीति से नीमच-मंदसौर के किसान खुश, CPS पद्धति से एक बार में 5 साल का लाइसेंस मिलेगा

NEEMUCH. केंद्र सरकार ने नई अफीम नीति 2022-23 घोषित कर दी है। नई नीति को लेकर मंदसौर, नीमच सहित अफीम किसानों में खुशी है। इस बार सभी किसानों को समान रूप से 10-10 आरी के पट्टे मिलेंगे। वहीं वर्ष 1998-99 तक के किसानों को सीपीएस पद्धति (डोडे में से अफीम सीधे सरकार निकालेगी) से पट्टे मिलेंगे। इससे क्षेत्र में रकबा बढ़ेगा। इसी के साथ ही किसानों की संख्या में भी इजाफा होगा। एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) के आरोप से मुक्त किसान भी पात्र होंगे। सीपीएस पद्धति से एक बार में 5 साल के लिए लाइसेंस मिल सकेगा।



ये किसान होंगे पात्र



बीजेपी राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता वर्ष 2022-23 की अफीम नीति में किसान हित के मुद्दों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के संपर्क में थे। इसके बाद 29 सितंबर को केन्द्र सरकार द्वारा अफीम नीति घोषित कर दी। अफीम नीति के अनुसार, लांसिग पद्धति के अनुसार सभी किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मार्फिन की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दी है। इसके साथ ही सीपीएस पद्धति अंतर्गत वर्ष 2021-22 मं जिन किसानों ने मार्फिन की औसत उपज 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक दी है, वे किसान भी पात्र होंगे। वे किसान जिनके अफीम लाइसेंस वर्ष 1999-2000 से 2021-22 के बीच घटिया घोषित कर दिए थे। उनमें से वे किसान भी सीपीएस पद्धति से लाइसेंस लेने के पात्र होंगे। साथ ही वे किसान भी पात्र होगें, जिन्होने वर्ष 1998-99 से 2020-21 के दौरान लगातार 4 वर्षो तक ऐसी अफीम / मार्फिन जमा कराई है, जिनमें कुल एम.क्यू. वाय. के 100 प्रतिशत या इससे अधिक है।



एनडीपीएस के आरोप से मुक्त किसान भी पात्र होंगे



इसके अलावा एनडीपीएस के आरोप से मुक्त किसान भी नई नीति के अंतर्गत पात्र होंगे। इसके साथ ही किसान दो भू-भूखंडो और लीज की भूमि पर भी अफीम की खेती कर सकेगा। इसके अलावा वे किसान जिनका किसी विशेष ग्राम में अफीम लाइसेंस है लेकिन वे दूसरे ग्राम के निवासी हैं। उन्हें अपने ग्राम में अफीम एकत्रित करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही वे किसान भी जिन्होंने वर्ष 2021-22 में अपनी संपूर्ण खड़ी फसल की जुताई कर दी थी, वे भी किसान अफीम की खेती कर सकेंगे। इसी के साथ ही वे किसान जो वर्ष 2021-22 में अफीम लाइसेंस के पात्र थे लेकिन किसी कारण से अफीम लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए थे, वे किसान भी अफीम की खेती कर सकेंगे।



बीजेपी सरकार किसानों के हितों के लिए दृढ़ संकल्पित- सांसद



सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किसान हित में नीती घोषित की है। नई अफीम नीति से क्षेत्र के कई किसान लाभान्वित होंगे। नई नीति किसानों के हितों और सुझावों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। बीजेपी सरकार किसानों के हितों के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। सांसद गुप्ता ने नई नीति को लेकर केन्द्रीय मंत्री और वित राज्य मंत्री का आभार माना।


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