GWALIOR. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गठित केन्द्रीय दल ग्वालियर पहुंचा । दल ने कहाकि ग्वालियर कलेक्टर द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर पर राशन पहुँचाने की जो पहल की गई है वह बहुत ही सराहनीय है ।
5 करोड़ परिवारों को मिल रहा है राशन
राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 1.19 करोड़ परिवारों के 5 करोड़ 9 लाख हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें अंत्योदय परिवार को प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न एवं प्राथमिक परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से एक रूपए किलो की दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लिये गठित केन्द्रीय दल के साथ बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, भारत सरकार के एनएफएसए की संचालक डॉ. मोनिका सिंह, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, संचालक खाद्य विभाग श्री दीपक सक्सेना, उप सचिव भारत सरकार श्रीमती सरोजनी रावत एवं उनकी टीम उपस्थित थी।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस समारोह में भारत सरकार की संचालक एनएफएसए डॉ. मोनिका सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो। कोई भी पात्र हितग्राही खाद्यान्न की उपलब्धता से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपात्र लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सूची से हटाने का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।
वन नेशन वन कार्ड लागू
कार्यक्रम में बताया गया कि अब देश में कोई भी हितग्राही राशनकार्ड के माध्यम से देश के किसी भी कोने में राशन प्राप्त कर सकता है। वन नेशन वन कार्ड को लागू किया गया है। केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकारों द्वारा तीन हजार करोड़ रूपए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए व्यय कर रही है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
ग्वालियर कलेक्टर द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर पर राशन पहुँचाने की जो पहल की गई है वह बहुत ही सराहनीय है और इसे सभी जगह लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को राशन की पर्ची की उपलब्धता का कार्य भी सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। कोरोना काल में मध्यप्रदेश में जरूरतमंदों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय कार्य किया गया है।
कार्यक्रम के प्रारंभ में खाद्य विभाग के संचालक दीपक सक्सेना ने कहा कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सेल्समैनों के साथ-साथ हितग्राहियों को भी बुलाकर उनकी समस्याएँ सुनने और उनके निराकरण की पहल की जा रही है। केन्द्रीय दल द्वारा भी ग्वालियर, दतिया का भ्रमण कर दुकानों का निरीक्षण व हितग्राहियों से चर्चा की गई है।