जबलपुर. संस्कारधानी में बगैर परमिट चल रहे ऑटो का अब चालान नहीं कटेगा। चालान के मामले सीधे अब कोर्ट में जाएंगे। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP Highcourt) की फटकार के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश सिंह ने 8 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। दरअसल, 2013 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL on illegal Auto) दायर की गई थी। जिसमें अवैध रूप से चल रहे ऑटो पर संज्ञान लेने की मांग की गई थी। कोर्ट के निर्देशों के बाबजूद परिवहन विभाग (Transport Department) और पुलिस महकमा अवैध ऑटो पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुआ। जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को दोबारा संज्ञान में लेकर परिवहन विभाग को जमकर फटकार लगाई है।
कोर्ट से होगा मामले का निपटारा
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक सड़कों पर दौड़ रहे जो भी ऑटो बिना परमिट के होते थे उन पर पुलिस चालान करती थी, पर अब जो भी बिना परमिट या अवैध ऑटो पकड़ा जाएगा। उस पर चालान न काटकर मामले का निराकरण कोर्ट से ही किया जाएगा। हम NGT के निर्देशों का भी पालन कर रहे हैं ऐसे में जो भी बिना PUC के बसें या अन्य वाहन चलते हुए मिलेंगे तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
सख्ती से कार्रवाई कर रहे- परिवहन विभाग
कोर्ट की कार्यवाही की दौरान ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन ने कहा कि हाईकोर्ट के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। प्रदेश की सड़कों में बिना परमिट और अवैध ऑटो किसी भी कीमत में नहीं चलने देंगे, बिना परमिट और अवैध ऑटो के लिए हमारा परिवहन विभाग (Jabalpur Transport Department) और पुलिस का अमला सख्ती से कार्रवाई कर रहा है।
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