नवीन मोदी, guna. अक्षय तृतीया के अवसर पर ग्राम डावरिया में गुर्जर समाज द्वारा विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। स्थानीय प्रशासन को शिकायत मिली थी कि सम्मेलन में नाबालिगों का विवाह हो रहा है। तहसीलदार चांचौडा एवं टीम द्वारा समारोह आयोजनकर्ता केशरी सिंह गुर्जर एवं जगदीश गुर्जर से लिखित शपथ पत्र लिए गए कि विवाह समारोह में नाबालिग जोड़े का विवाह नहीं किया जाएगा। दल द्वारा जोडों के आयु संबंधी दस्तावेजों का भी परीक्षण किया गया। आयोजकों द्वारा लिखित में आश्वासन लिया गया की समारोह में किसी नाबालिग का विवाह नहीं किया जाएगा।
बाल विवाह रुकवाया
वहीं बमोरी के ग्राम सोनखरा में एक नाबालिग बालिका की शादी की जा रही थी। जानकारी मिलने पर परियोजना अधिकारी बमोरी द्वारा मौके पर जांच कर समझाइश देकर बाल विवाह रूकवाया गया। बालिका के माता पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु होने पर ही बालिका का विवाह करने की शपथ ली गई।
बाल विवाह किया तो होगी कार्रवाई
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जदोन ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह कराने का प्रयास किया गया तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें आयोजकों पर 2 वर्ष की सजा एवं एक लाख रूपए दण्ड का प्रावधान है।