भोपाल. मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों (MP Panchayat election canceled) को निरस्त कर दिया गया है। 28 दिसंबर को राज्य चुनाव आयोग (state election commission) ने ये फैसला लिया है। इस कारण मध्यप्रदेश में होने वाले जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच (Sarpanch Election) के चुनाव नहीं होंगे। स्टेट ECI सचिव बीएस जामोद ने बताया कि जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उसे वापस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है।
पूरी प्रोसेस ही निरस्त
इलेक्शन कमीशन ने अपने आदेश में बताया कि पंचायत चुनाव संबंधी पूरी प्रोसेस को निरस्त (Panchayat election process) कर दिया गया है। यानी जिन लोगों ने नामांकन फॉर्म भरा था, जिन लोगों को चुनाव चिंह मिल गए थे। वो सब अमान्य हो गया है। हालांकि, कैंडिडेट्स को जमानत राशि वापस मिलेगी। मीटिंग में राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
क्या है मामला?
2019 में कांग्रेस ने 1200 पंचायतों का परिसीमन किया था। हाल ही में शिवराज सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर परिसीमन और रोटेशन निरस्त कर 2014 की स्थिति में ला दिया। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 2014 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वोटर लिस्ट बनाई थी। साथ में 2014 के रोटेशन के आधार पर आरक्षण (SC, ST, OBC) किया था। शिवराज सरकार के इस फैसले को याचिकाकर्ताओं ने न्यायालयों में चुनौती दी थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने OBC के लिए आरक्षित पदों के चुनाव पर रोक लगाते हुए शेष प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश दिए थे।
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