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भोपाल. कल से गणेश चतुर्थी (ganesh chaturthi) की शुरुआत हो जाएगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार कुछ चीजों में छूट मिलेगी,लेकिन पंडाल (pandal) लगाने के लिए SDM की परमिशन (permission) जरूरी होगी। गणेश चतुर्थी को लेकर प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन (guideline) जारी किए है। जिनमें मूर्ति पूजा से लेकर पंडाल की लंबाई (length) तक पर गाइड (guide) किया गया। इस बार 800 पंडाल लगेंगे।
पंडाल ()pandal) की लंबाई और चौड़ाई 35X40 फीट होनी चाहिए, पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन जगहों पर पंडाल नहीं बनाए जाएंगे जहां पर संकरी सड़क हो। पंडाल में मनोरंजन (entertainment) से जुड़ी चीजों पर रोक हैं। भंडारे पर भी रोक रहेगी। पंडालों को बिजली का कनेक्शन (electric connection)भी लेना होगा। नहीं लेने वालों पर बिजली चोरी का केस बनेगा। पंडाल में लाउडस्पीकर बजाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (supreme court) की नियमों (rules) का पालन करना होगा।
इस बार जुलूस निकालने को लेकर पाबंदी लगाई गई है। मूर्ति विसर्जन में सिर्फ 10 लोग शामिल होंगे। पंडाल में अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो आयोजक को जिम्मेदारा माना जाएगा । भक्तों को बिना फेस कवर की परमिशन नहीं मिलेगी। मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। मूर्ति विसर्जन कहां होगा ये भी जिला प्रशासन तय करेगा। अगर समारोह में किसी भी तरह से गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो आयोजक पर धारा 144 के तहत केस होगा।