वापस जाओ: मप्र पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए

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वापस जाओ: मप्र पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए

भोपाल. मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Elections) की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 15 दिसंबर को तीसरी बार सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) को दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट नें आदेश (Order) में 16 दिसंबर की तारीख भी मुकर्रर की। कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर (Syed Jaffer and Jaya Thakur of Congress) ने राज्य सरकार (State Government) द्वारा वर्ष 2019 के परिसीमन को निरस्त करके 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई है। पहले उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। जब जबलपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी, तो सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में जाने का आदेश दिया है। याचिका की पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर (Varun Thakur) ने की।

कितने पदों पर कहां चुनाव

— TheSootr (@TheSootr) December 15, 2021

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। जिसमें प्रदेश के 52 जिलों पर जिला पंचायत सदस्य के 859 पद हैं।  प्रदेश में 313 जनपद पंचायत हैं। इसके लिए 6727 जनपद सदस्यों के चुनाव होंगे। इसी तरह सरपंच 22581 पदों पर चुनाव होने हैं। इसी तरह सरपंच – 22581,  ग्राम पंचायत में 22581, पंच – 22581 ग्राम पंचायत में 3,62,754 पद हैं।  114 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2022 के बाद पूर्ण होगा, इनके चुनाव बाद में कराए जाएंगे। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर याचिकाकर्ता सयैद जाफर ने 7 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई है। जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। पंचायत चुनावों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। चुनाव पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जहां फैसला सरकार के पक्ष में आया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम

पहले चरण, दूसरे चरण की अधिसूचना 13 दिसंबर को होगी जारी हो चुकी है। तीसरे चरण की अधिसूचना 30 दिसंबर को होगी जारी। नाम निर्देशन पत्र हासिल करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर (पहले दूसरे चरण) और 6 जनवरी (तीसरे चरण) होगी, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23 दिसम्बर (पहले दूसरे चरण) और 10 जनवरी (तीसरे चरण) है। मतदान – 6 जनवरी (पहला चरण), 28 जनवरी (दूसरा चरण), 16 फरवरी (तीसरा चरण) को होगा, पंच सरपंच के लिए मतगणना पहले चरण (6जनवरी),  दूसरे चरण (28 जनवरी) और 16 फरवरी (तीसरे चरण) को होगी।

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