सरकार ने निलंबित आईपीएस पुरूषोत्तम शर्मा की निलंबन अवधि 120 दिन बढ़ाई

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सरकार ने निलंबित आईपीएस पुरूषोत्तम शर्मा की निलंबन अवधि 120 दिन बढ़ाई

भोपाल. सरकार ने अनैतिक आचरण और पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के आरोपी निलंबित आईपीएस पुरूषोत्तम शर्मा की निलंबन अवधि 120 दिन बढ़ा दी है। गृह विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि इस मामले की समीक्षा के लिए बनाई गई समीक्षा समिति ने माना कि शर्मा के खिलाफ चल रही विभागीय जांच में अभी और समय लग सकता है। समिति ने सरकार से शर्मा की निलंबन अवधि 120 दिन बढ़ाने की सिफारिश की, जिस पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी। शर्मा का निलंबन 22 मार्च को समाप्त हो रहा था। 



पहले भी बढ़ाई गई निलंबन अवधि: पुरूषोत्तम शर्मा को 29 सितंबर 2020 को निलंबित किया गया था। 28 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने इसका अनुमोदन किया था। 25 नवंबर 2020 को निलंबन अवधि में 60 दिन का इजाफा किया गया। 26 दिसंबर 2020 को फिर शर्मा की निलंबन अवधि 60 दिन बढ़ा दी गई। 24 मार्च 2021 को निलंबन अवधि 120 दिन और बढ़ा दी गई। निलंबन अवधि में 23 जुलाई 2021 को 120 दिन और 22 नवंबर 2021 को फिर 120 दिन की वृद्धि की गई।



ये है मामला: 27 नवंबर 2020 को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे पत्नी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे थे। सरकार ने इन वीडियो के आधार पर उनको अनैतिक आचरण और घरेलू हिंसा का आरोपी माना। सरकार ने उनको 29 सितंबर 2020 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शर्मा तत्कालीन विषेश पुलिस महानिदेशक एवं संचालक लोक अभियोजन थे। उच्च पद पर होने के कारण उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई जो कि जारी है। 


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