जबलपुर. लंबी लड़ाई के बाद होमगार्ड जवानों को जीत मिली है। अब होमगार्डस जवानों को पूरे 12 महीने का वेतन मिलेगा। पहले 2 महीने का वेतन कॉल ऑफ (mp Homeguad Call off) के नाम पर काटा जाता था। यानी जवानों को साल में 2 महीने के लिए छुट्टी पर भेजा दिया था। उस दौरान होमगार्ड जवानों को सैलेरी (Homeguard Salary) नहीं मिलती थी। लेकिन अब सरकार कॉल ऑफ नियम वापस ले रही है। इसकी जानकारी सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur Highcourt) में दी।
तीन साल में दो महीने कॉल ऑफ
कॉल ऑफ के वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) और हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि कॉल ऑफ के लिए एक साल की जगह तीन साल का नियम लागू किया जाए। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने इसमें कोई प्रावधान नहीं किया था। इसके खिलाफ शिवनारायण मिश्रा समेत 11 लोगों ने अवमानना याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विजय शुक्ला की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की।
सरकार ने नए नियम लागू किए थे
होमगार्ड एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में होमगार्ड जवानों के ड्यूटी के नियमों में बदलाव के लिए एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को ड्यूटी नियम बदलने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया था। फिर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड जवानों के लिए नए ड्यूटी नियम तय किए थे। नए ड्यूटी नियमों में भी पहले की ही तरह एक साल में दो माह के लिए ड्यूटी से कॉल ऑफ का प्रावधान रखा गया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने दोबारा हाईकोर्ट का रूख किया था।
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