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द सूत्र , INDORE
जीएसटी (GST)लागू होने के बाद से ही सरकार बिना माल बिक्री के ही फर्जी बिल जारी करने वाले कारोबारी, कंपनियों से परेशान है। वहीं इस कडी में फर्जी लोग डमी कंपनी बनाकर भाग जाते हैं और बाद में असल कारोबारी बेवजह उलझ जाता है। इसी सभी की रोकथाम के लिए अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस (CBIC) ने जीएसटी में नए नोटिफिकेशन जारी कर फर्जी बिल को लेकर नियम जारी कर दिए हैं। वरिष्ठ कर सलाहकार आरएस गोयल ने कहा कि इससे अब नियमों में काफी स्पष्ट आएगी, क्योंकि इसके बिना विभाग के हर अधिकारी अपने हिसाब से पेनल्टी रोपित करते थे और ईमानदार करदाता उलझ जाता था।
यह आए हैं नियम
-यदि कोई माल नहीं बेचता और केवल फर्जी बिल जारी करता है तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा और बेचने वाले पर टैक्स नहीं लेकर टैक्स के बराबर की पेनल्टी या 20 हजार जुर्माना लेंगे।
-यदि किसी विक्रेता व्यवसायी के द्वारा माल की सप्लाई न करते हुए केवल फर्जी बिल जारी किया, इस पर माल खरीदने वाले कारोबारी ने यदि सरकार से क्रेडिट ली और अपने पास से माल की सप्लाई भी आगे कर दी है तो ऐसी स्थिति मे माल खरीदने वाले कारोबारी पर क्रेडिट की राशि को ब्याज एवं धारा 74 के तहत पेनाल्टी सहित वसूला जाएगा।
-यदि किसी विक्रेता व्यवसायी के द्वारा माल की सप्लाई न करते हुए केवल फर्जी बिल जारी किए गए और माल खरीदी करने वाले ने बिल जारी कर माल सप्लाई करे बिना आगे फर्जी बिल जारी कर दिए और क्रेडिट भी ले ली तो माल खरीदने वाले कारोबारी को क्रेडिट लेने और आगे फर्जी बिल जारी करने के कारण जीएसटी अधिनियम की धारा 122(1)(ii) के तहत 20,000/- या कर की राशि के बराबर पेनाल्टी एवं 122(1) (Vii) के तहत 20,000/- या क्लेम किये गये इनपुट टैक्स की राशि के बराबर पेनल्टी वसूली जाएगी।