कमिश्नर सिस्टम लागू: सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, IG स्तर के अफसर होंगे CP

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कमिश्नर सिस्टम लागू: सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, IG स्तर के अफसर होंगे CP

भोपाल. मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू (MP Police Commissioner System Applicable) कर दिया गया है। यहां ADG स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर होंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narrottam Mishra) ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसे ऐतहासिक बताते हुए कहा कि आज 9 दिसंबर को इस नई प्रणाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस प्रणाली में भोपाल के 38 पुलिस थाना क्षेत्र और इंदौर के 36 पुलिस थाना क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। 5-5 अलग नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू किया गया है। हालांकि, इस सिस्टम में कमिश्नर को बंदूक का लाइसेंस (Gun License) जारी करने का अधिकार नहीं मिला है। ये अधिकार सिर्फ कलेक्टर और गृह विभाग (Home Minister) के पास ही है।

पुलिस को ये अधिकार मिलेंगे

NSA

यदि पुलिस-प्रशासन को लगता कि कोई व्यक्ति कानून- व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले कार्यों में बाधा बन रहा है तो यह कानून उसे गिरफ्तार (Commissioner System Police Power) करने की शक्ति देता है। साथ ही, अगर उसे लगे कि वह व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती है। इस कानून के तहत जमाखोरों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून (MP New Law) का उपयोग और कार्रवाई करने का अधिकार अभी जिला दंडाधिकारी (डीएम) के रूप में कलेक्टर के पास है। नई प्रणाली में भोपाल एवं इंदौर के शहरी क्षेत्र में अब ऐसी कार्रवाई करने का अधिकारी पुलिस कमिश्नर के पास होगा।

गुंडा एक्ट
गुंडे बदमाशों और उनकी गैंग को जिला बदर करने की कार्रवाई करने के अधिकार पुलिस को दिए जाएंगे।

शासकीय गुप्त बाल अधिनियम 1923
सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखने के अधिकार भी पुलिस को दिए गए हैं। 

पुलिस एक्ट 1861
मेट्रोपोलिटिन क्षेत्र में पुलिस आयुक्त के अधीन पुलिस का प्रशासन रहेगा। पुलिस आयुक्त पुलिस महानिदेशक (DIG) के सामान्य नियंत्रण एवं परिवेक्षण में रहेंगे।

बंदी अधिनियम 1900
जेल में बंद कैदियों को पेरोल पर और आपातकाल में पैरोल बोर्ड की अनुशंसा पर सशर्त छोड़ा जा सकेगा।

विष अधिनियम 1919
गैर कानूनी जहर या तेजाब रखने अथवा बेचने वालों की तलाशी पर से बरामद जहर या तेजाब जब्त किया जा सकेगा।

अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956
वैश्यावृति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी और इस पेशे में धकेली गई महिलाओं को मुक्त कराया जा सकेगा और उन्हें संरक्षणगृह में भेजा जा सकेगा।

विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967
इस अधिनियम से संबंधित अधिकार भी पुलिस को दिए गए हैं। इसके मुताबिक जिन संगठनों पर केंद्र सरकार का बैन लगा हुआ है। उनकी गतिविधियों को आसानी से बैन किया जा सकेगा।

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)

  • वाहनों की पार्किंग अथवा उनके रुकने के स्थान स्थानीय अधिकारियों से समन्वय कर निर्धारित किए जा सकेंगे।
  • व्हीकल्स की गति सीमा निर्धारित की जा सकेगी। लोक सुरक्षा के हित में या उनकी सहूलियत के लिए या किसी सड़क या पुल की स्थिति को देखते हुए, वाहनों की
  • अधिकतम गति निर्धारित करने के लिए उपयुक्त ट्रैफिक साइन को लगाए जा सकेंगे।  

भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम

भोपाल पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पदों की स्वीकृति हो चुकी है। यह पद इस प्रकार होंगे

  • पुलिस आयुक्त (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक)-1 
  • अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उप पुलिस महानिरीक्षक)-2
  • पुलिस उप आयुक्त (पुलिस अधीक्षक)- 8
  • अतिरिक्त पुलिस उप आयुक्त (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक)- 10
  • सहायक पुलिस आयुक्त (उप पुलिस अधीक्षक)-33
  • पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)-1

इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम-

  • इंदौर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस आयुक्त

  • अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 02 अधिकारी (उप पुलिस महानिरीक्षक)
  • पुलिस उपायुक्त स्तर के 08 अधिकारी (पुलिस अधीक्षक) 
  • अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक)
  • सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 30 अधिकारी पदस्थ (उपपुलिस अधीक्षक) किए जाएंगे।
  • पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का एक पद होगा।
  • पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में 36 जिले शामिल किए जाएंगे।
  • अफसरों के अधिकारों में होगी कटौती

    वर्तमान में एडिशनल एसपी (ASP) के चार पद हैं, तो ऐसे में उनके अधीन औसतन 10 थाने आते हैं, नए सिस्टम (New Police system) में उनके 12 पद होने से उनके अधीन 3-4 थाने ही रह जाएंगे। इसी तरह CSP के अधीन अभी 3 थाने आते हैं जो कि घटकर 2 थाने ही रह जाएंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो पॉवर के मामले में एसपी अब एडिशनल एसपी की तरह, सीएसपी के अधिकार टीआई की तरह और टीआई भी एसआई की तरह हो जाएंगे। यही वजह है कि भोपाल-इंदौर में पदस्थ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी नए सिस्टम के लागू होने से अंदर ही अंदर दुखी हैं। 

    नहीं मिला बंदूक के लाइसेंस का अधिकार

    भोपाल-इंदौर के पुलिस कमिश्नर को कलेक्टर के कई अधिकार दिए गए हैं। लेकिन बंदूक का लाइसेंस जारी करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को नहीं मिला है। ये अधिकारी गृह विभाग और कलेक्टर के पास ही है। बारा बोर और राइफल का लाइसेंस कलेक्टर देता है। जबकि रिवॉल्वर और पिस्टल का लाइसेंस जारी करने का अधिकार गृह विभाग के पास है।  

    ये होगा नया सेटअप

    • एक पुलिस कमिश्नर (CP) होगा, जो एडीजी या आईजी रैंक का अफसर होगा।
    • दो जॉइंट पुलिस कमिश्नर (JPC) होंगे, ये डीआईजी रैंक के अफसर होंगे।
    • 8 डिप्टी पुलिस कमिश्नर (DCP) होंगे, जो SP रैंक के होंगे। 
    • एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर 12, एडिशनल एसपी (ASP) 
    • असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस 30, CSP या DSP
    • असिस्टेंट रेडियो पुलिस, 1 सीएसपी या डीएसपी

    MP से पहले देश के 71 शहरों में ये सिस्टम

    देश के 19 महानगरों की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। इसमें से 14 महानगर ऐसे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले 6 शहर, जिनमें पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं है, इनमें मध्य प्रदेश के भोपाल-इंदौर, बिहार का पटना और उत्तर प्रदेश का कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद शामिल हैं। 34 शहर ऐसे हैं, जिनकी आबादी 10 से 20 लाख के बीच है। इनमें से 26 शहर ऐसे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। देश में 31 शहर ऐसे भी हैं, जहां आबादी 10 लाख से कम है, इसके बावजूद भी इन शहरों में यह व्यवस्था लागू है।

    नए सिस्टम में भोपाल को चार जोन में बांटा गया

    मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया है। इस नए सिस्टम में भोपाल को चार जोन में बांटा गया है।
    पुलिस उपायुक्त जोन- 1

    जोन-1 के अंतर्गत ये थाना क्षेत्र आएंगे: टीटी नगर, कमला नगर, रातीबड़, जहांगीराबाद, ऐशबाग, स्टेशन बजरिया, हबीबगंज, शाहपुरा और अशोका गार्डन।

    पुलिस उपायुक्त जोन- 2

    जोन-2 में ये थाना क्षेत्र आएंगे: गोविंदपुरा, पिपलानी, अवधपुरी, एमपी नगर, अरेरा हिल्स, अयोध्या नगर, मिसरोद, कटारा हिल्स और बागसेवनिया।
    पुलिस उपायुक्त जोन- 3

    जोन-3 में ये थाना क्षेत्र आएंगे: कोतवाली, तलैया, श्यामला हिल्स, शाहजहांनाबाद, टीला जमालपुरा, कोहेफिजा, हनुमानगंज, गौतम नगर और मंगलवारा।

    पुलिस उपायुक्त जोन- 4

    जोन-4 में ये थाना क्षेत्र आएंगे: निशातपुरा, छोला मंदिर, गांधी नगर, बैरागढ़, खजूरी सड़क, चूनाभट्‌टी और कोलार।

    भोपाल के ये अन्य थाने SP ग्रामीण के दायरे में

    जिन थाना क्षेत्रों को इन चार जोन से बाहर रखा गया है, वह थाने SP ग्रामीण के दायरे में आएंगे। जो ये हैं- बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, ईटखेड़ी, सूखी सेवनिया, बिलखिरिया और परवलिया सड़क।

    इंदौर के 36 थानों को जोनवाइज बांटा जाएगा

    कोतवाली, एमजी रोड, तुकोगंज, संयोगितागंज, छोटी ग्वालटोली, पलासिया, विजय नगर, लसूड़िया, एमआईजी, खजराना, कनाडिया, तिलकनगर, परदेशीपुरा, हीरानगर, आजाद नगर, तेजाजी नगर, बाणगंगा, रावजी बाजार, राऊ, जूनी इंदौर, सराफा, भवंरकुआं, पंढरीनाथ, मल्हारगंज, छतरीपुरा, द्वारकापुरी, चंदन नगर, सदर बाजार, एरोड्रम,राजेंद्र नगर, अन्नपूर्णा नगर, गांधीनगर, महिला थाना, अजाक थाना, ट्रैफिक थाना व क्राइम ब्रांच। अभी इन थानों को किस तरह जोन वाइज बांटा जा रहा है। प्रशासन द्वारा जल्द ही जानकारी दी जाएगी। 

    ये थाने SP ग्रामीण दायरे में - महू, मानपुर, किशनगंज, बड़गौंदा, खुड़ैल, सांवेर, चंद्रावतीगंज, हातौद, क्षिप्रा, गौतमपुरा, देपालपुर, सिमरौल और बेटमा।

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