भोपाल. मध्यप्रदेश के सभी जिलों के महिला थानों (Mahila Thana Circular) के लिए पुलिस मुख्यालय (Police Headquater) ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक महिला थाने सिर्फ 15 तरह के मामले (15 kinds of cases in women thana) ही दर्ज कर सकेंगे। जिनमें बलात्कार, पॉक्सो एक्ट (Pocso Act), दहेज प्रताड़ना आदि 15 मामले हैं। सभी जिलों के महिला थानों पर ये सर्कुलर लागू होगा। इसके साथ ही महिला थानों की पुलिस की ड्यूटी को लेकर भी सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के दौरे अथवा उनके समकक्ष बड़ी कानून व्यवस्था में उप पुलिस अधीक्षक (DSP) महिला अपराध की ड्यूटी नहीं लगाई जावें।
ये मामले दर्ज कर सकेंगे महिला थाना
- बलात्कार (बलात्कार के साथ हत्या, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार का प्रयास सहित)।
लैंगिक उत्पीडन (छेड़छाड़, लज्जा भंग, ताकझांक करना, पीछा करना।
पोक्सो एक्ट के अंतर्गत समस्त अपराध।
अपहरण।
मानव दुर्व्यापार।
एसिड अटैक (प्रयास सहित)।
अनैतिक व्यापार अधिनियम।
दहेज हत्या।
पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता।
दहेज अधिनियम।
महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना।
बाल विवाह।
भ्रूण हत्या-धारा 312 से 318 भादवि।
मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम।
घरेलू हिंसा अधिनियम शामिल हैं।
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