MP पंचायत चुनाव: SC में दोबारा सुनवाई टली, HC के फैसले को कांग्रेस ने दी चुनौती

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MP पंचायत चुनाव: SC में दोबारा सुनवाई टली, HC के फैसले को कांग्रेस ने दी चुनौती

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) पंचायत चुनाव (Panchayat Election) मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इस मामले की पहली सुनवाई 13 दिसंबर को हुई थी। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को सुनने के लिए कहा था। आज दोपहर दो बजे से सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोबारा इस मामले में एक दिन के लिए सुनवाई टाली है। कांग्रेस के सैयद जाफर व जया ठाकुर की तरफ से दायर याचिका में पंचायत अधिनियम में किए गए संसोधन को चुनौती दी गई है। किए गए संसोधन संविधान की धारा (Article of the Constitution) 243 से कवर्ड नही है। याचिका पर कल सुनवाई होनी थी। लेकिन नही हो पाई। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण प्रकिया की तारीखो में बदलाब कर दिया गया अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रकिया 14 दिसंबर की जगह 18 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त किए जाने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

18 दिसंबर को होगी आरक्षण पक्रिया

पंचायच राज संचालनालय (Panchayat Directorate) ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण(Reservation) के लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए थे। आदेश में कहा गया है कि,14 दिसंबर को होने वाली जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रकिया अब 18 दिसंबर को भोपाल में होगी जहां लाटरी के जरिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण तय किए जाएंगे  

शिवराज सरकार ने नियमों में किया बदलाव

पंचायत चुनाव(Panchayat Election) प्रकिया के बीच में शिवराज सरकार (Shivraj Government)  ने कमलनाथ सरकार के एक और अहम फेसले में बदलाव कर दिया है। सरकार ने उन पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है। जिनमें पिछले एक साल से चुनाव नही हुए है। ऐसी स्थिति में इन पंचायतों में पुरानी आरक्षण व्यवस्था (reservation system) लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी थी। 

जबलपुर हाई कोर्ट ने चुनाव प्रकिया रोकने से किया इंकार

बता दे कि मामले में इस से पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता (former additional solicitor general) राजीव शर्मा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच (Gwalior Bench) मै याचिका दायर की थी। जिस पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बाद में जबलपुर हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंचायच चुनाव प्रकिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है 

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