MP कैबिनेट के फैसले: 4 स्टेट हाईवे पर फिर से लगेगा टोल टैक्स, बैकलॉग भर्ती की डेडलाइन बढ़ी

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MP कैबिनेट के फैसले: 4 स्टेट हाईवे पर फिर से लगेगा टोल टैक्स, बैकलॉग भर्ती की डेडलाइन बढ़ी

भोपाल. 13 सितंबर को मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने प्रदेश के 4 स्टेट हाईवे (Highway) पर फिर से टोल टैक्स (Toll tax) लगाने का फैसला लिया है। साथ ही न्यायिक सेवा (Judicial Service) के चयनित उम्मीदवारों (Selected Candidate) से 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय 3 साल अनिवार्य रूप से देने संबंधी पांच लाख रुपये का बॉन्ड (Bond) देना होगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2017 में संशोधन किया है।

चार स्टेट हाईवे पर फिर से टोल टैक्स

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत सागर-दमोह (Sagar-Damoh), बीना- खिमलासा-मालथोन, महू-घाटबिल्लोद और भिंड-मिहौना-गोपालपुरा मार्ग पर टोल टैक्स लगाया था, लेकिन निवेशकर्ताओं ने बॉन्ड खत्म करने की रिक्वेस्ट की थी। दिसंबर 2020 में निगम ने अनुबंध खत्म कर दिया। जिसके बाद दोबारा टोल टैक्स लगाने के लिए एजेंसी ने लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 

बैकलॉग भर्ती की डेडलाइन बढ़ी

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC) और निशक्तजनों के बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की समयसीमा को एक जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। वहीं, कैबिनेट ने एथेनॉल पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके मुताबिक प्लांट और मशीनरी में किए गए पूंजी निवेश के 100% से अधिक सीमा और पेट्रोल-तेल के उत्पादनों की इकाईयों के लिए उत्पादित एथेनॉल प्लांट के लिए डेढ़ रुपए प्रति लीटर की वित्तीय सहायता सरकार देगी। 

ज्यूडिशियल सर्विस में 3 साल तक नौकरी जरूरी

नए नियम के अनुसार, ज्यूडिशियल सर्विस में पदभार ग्रहण करने के बाद कम से कम 3 साल तक सेवा देना जरूरी होगा। किसी भी कारण से इस्तीफा देने पर बॉन्ड की रकम या तीन महीने का वेतन-भत्ते (Salary-Allownce), जो ज्यादा हो, देय होगी। इस शर्त का पालन ना करने पर बॉन्ड की रकम राजसात की जा सकेगी। यदि केंद्र या राज्य सरकार की अनुमति लेकर इस्तीफा दिया जाता है, तो बॉन्ड की रकम का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।

तीन दिन से ज्यादा फाइल नहीं रुकेगी

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी कोई भी फाइल, किसी भी मंत्री और अफसर के यहां तीन दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी। ऐसा गुड गवर्नेंस हम मध्यप्रदेश में चाहते हैं। इसके लिए कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है।

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