MP कैबिनेट मीटिंग आज: जहरीली शराब बेचने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव

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MP कैबिनेट मीटिंग आज: जहरीली शराब बेचने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव

भोपाल. प्रदेश में बढ़ते अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार अब आबकारी कानून को ओर सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार आबकारी अधिनियम 1915 में कई बदलाव करने जा रही है। इस अधिनियम में जहरीली शराब पीने से किसी की मौत होती है तो ऐसे मामले में पहली बार शराब बेचने वालों की सजा 10 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास की सजा करने प्रावधान किया जा रहा है। वाणिज्यिक कर विभाग ने आबकारी संशोधन विधेयक 2021 के प्रस्ताव में सभी अपराधिक धाराओं में सजा बढ़ाने की बात कही गई है, इस पर मंगलवार की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।

उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने की तैयारी

कैबिनेट में दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव केन्द्र की तरह प्रदेश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने वाला है। प्रस्ताव के अनुसार एमएसएमई (MSMI) के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर पचास करोड़ रूपए किया जाना है। वर्तमान में केवल दस करोड़ के निवेश वाले उद्योग ही इस दायरे में आते हैं।

इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा

1. डायल 100 की सेवाएं दो साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। वर्तमान में डायल 100 को 2021 से 2025 तक की अनुमति है, जिसे 2027 तक करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी जा सकती है। 2. पंचायत एवं ग्रामीण विकास के रिटायर्ड सीईओ एसएल जालोन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया जा सकता है।3. सीधी जिले के मझौली में पदस्थ नायब तहसीलदार सतीश नीरज की विभागीय जांच शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा।4. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 ,अधिनियम 1991 में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।5. सिंगरौली में नवीन आईटीआई खोले जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। 6. महाधिवक्ता कार्यालय में सचिव के पद पर सेवानिवृत्त न्यायिक सेवा के न्यायाधीश पंकज गौड़ को एक वर्ष या अन्य व्यवस्था होने तक उनका कार्यकाल बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा।7. भारत ओमान रिफाइनरी बीना के सहयोग से परिसर के पास एक हजार बिस्तरों का अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण और संचालन पर चर्चा।

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