MP सरकार का फैसला, एक सत्र में 2 डिग्री करने वाले कैंडिडेट्स को भी मिलेगा मौका

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Rahul Garhwal
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MP सरकार का फैसला, एक सत्र में 2 डिग्री करने वाले कैंडिडेट्स को भी मिलेगा मौका

Bhopal. मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। परीक्षा में एक ऐसे कैंडिडेट्स भी मान्य होंगे जिन्होंने एक सत्र में 2 डिग्री ली हैं। एक डिग्री प्राइवेट और डिस्टेंस से लेने वाले और दूसरी रेगुलर होने पर उनकी उम्मीदवारी मानी जाएगी।



ऐसे कैंडिडेट्स 500 से ज्यादा



2018 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में ऐसे 500 से ज्यादा कैंडिडेट्स थे जिन्होंने डिस्टेंस से पीजी करने के साथ रेगुलर बीएड की डिग्री हासिल की थी। PEB की शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक साथ दो डिग्री करने वाले कैंडिडेट्स ने भी मेरिट में जगह बनाई थी।



उम्मीदवारी मान्य करने की हुई थी मांग



शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद जब दस्तावेज सत्यापन करने की बारी आई तो कैंडिडेट्स की दावेदारी पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। इसके बाद उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने उम्मीदवारी मान्य करने की मांग की थी। परीक्षा में ATKT की वजह से एक सत्र में दो रेगुलर डिग्रियां प्राप्त करने की बात का खुलासा हुआ। इन मामलों में भी उम्मीदवार मान्य होंगे।



आवेदनों के निराकरण के लिए बनी थी समिति



मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ मामले अमान्य किए थे। इसके खिलाफ सलेक्टेड और वेटिंग कैंडिडेट्स के आवेदनों के निराकरण के लिए समिति बनाई गई थी। समिति के सुझावों के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसले किए है। ग्रेजुएशन में फाउंडेशन कोर्स और सामान्य अंग्रेजी पढ़ने वालों को राहत नहीं दी गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बॉयोलॉजी के को-सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने वालों को भी राहत नहीं दी गई है।


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