MP सरकार का फैसला: पुलिस में सेक्स चेंज का रास्ता साफ, महिला कॉन्स्टेबल को परमिशन

author-image
एडिट
New Update
MP सरकार का फैसला: पुलिस में सेक्स चेंज का रास्ता साफ, महिला कॉन्स्टेबल को परमिशन

भोपाल. मध्य प्रदेश के गृह विभाग (Home Department) ने बड़ा फैसला किया है। एक महिला कॉन्स्टेबल (Constable) को लिंग परिवर्तन (Sex Change) कराने की परमिशन दी गई है। इस महिला कॉन्स्टेबल को बचपन से Gender Identity Disorder था, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों (Psychiatrists) ने भी की थी। ये महिला कॉन्स्टेबल पुरुषों की तरह पुलिस के काम करती रही है। महिला ने इसके लिए बाकायदा आवेदन, शपथ पत्र (Affidavit) दिया था। साथ ही उसने भारत सरकार के राजपत्र (Gazette) में 2019 में लिंग परिवर्तन की मंशा का नोटिफिकेशन प्रकाशित कराने के बाद मप्र पुलिस मुख्यालय (PHQ) में आवेदन दिया था।

कानून लिंग चुनाव की आजादी देता है 

पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से अनुमति के लिए मार्गदर्शन देने की बात कही थी। विधि विभाग के परामर्श (Legal Advice) के मुताबिक, किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना अपने खुद के लिंग (Gender) के चुनाव की आजादी है। इसके बाद गृह विभाग ने 1 दिसंबर को अमिता (कॉन्स्टेबल का बदला नाम) के sex change की अनुमति के आदेश PHQ को दिए।

होमगार्ड के जवानों को भी सुविधा

अब होमगार्ड के जवानों को भी ड्यूटी के दौरान भोजन भत्ता मिलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुलिस और होमगार्ड के जवानों में असमानता मिटाने के लिए मानवीय आधार पर फैसला लिया गया। फील्ड ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान को भोजन के लिए भत्ता मिलेगा। अभी तक ये सुविधा केवल पुलिस जवानों को थी।

द-सूत्र ऐप डाउनलोड करें :

https://bit.ly/thesootrapp

द-सूत्र को फॉलो और लाइक करें:

">Facebook  |   Twitter |   Instagram  |  Youtube

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश The Sootr Home Department DGP पुलिसकर्मी फैसला महिलाएं constable policemen Police Women कॉन्स्टेबल Sex Change Clear way