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भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड से सबक लेते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने हॉस्पिटल और नर्सिंग होम से फायर और सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट मांगी है। जिसके चलते उन विभागों पर गाज गिर सकती है जिन्होंने अब तक फायर ऑडिट नहीं कराया है। विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने 30 नवंबर तक फायर ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। यदि जब तक ऑडिट नहीं हुआ तो हॉस्पिटल के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन खत्म किए जा सकते हैं।
क्या कहता है नियम
नियमों के मुताबिक हॉस्पिटल संचालकों को 3 साल का अनुभव और योग्य फायर ऑफिसर नियुक्त करना है। साथ ही जिन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, जिनका भूतल या ज्यादा तलों पर निर्मित एरिया 500 वर्ग मीटर से अधिक और ऊंचाई 9 मीटर से ज्यादा है। उनके पार जरूरी फायर उपकरण होने चाहिए।
कमला नेहरू चिकित्सालय में वेंटिलेटर में शार्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। घटना में 13 बच्चों ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद इस मामले में फायर और सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे थे।