भोपाल: कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की नई व्यवस्था लागू, 250 की जगह देने होंगे सिर्फ 3 टैक्स

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भोपाल: कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की नई व्यवस्था लागू, 250 की जगह देने होंगे सिर्फ 3 टैक्स

भोपाल. हैदराबाद की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में भी कमर्शियल लाइसेंस (Commercial License) शुल्क की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिसमें अब 250 तरह के कमर्शियल शुल्क की जगह सड़कों के हिसाब से 3 प्रकार के शुल्क देने होंगे। इतना ही नहीं इस नई नियम में स्ट्रीट वेंडर्स (Street Vendors) को छूट दी गई है। यानी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं, इस नई नए नियम के बारे में और किन पर ये लागू होगा...

नई गाइडलाइन्स

  • गलियों और साढ़े 7 मीटर तक की चौड़ाई वाली एक सड़कों पर 4 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से शुल्क लगाया जाएगा। 

  • डबल रोड और मैन रोड (7.5 से 15 मीटर तक चौड़ी) पर 5 रुपये प्रति वर्ग फीट शुल्क।
  • फोरलेन पर (15 मीटर से ज्यादा चौड़ाई) 6 रुपये प्रति वर्ग फीट शुल्क रहेगा।
  • फोरलेन सड़क के दोनों ओर 100 मीटर की के दायरे में 6 रुपये वर्ग फिट की दर से शुल्क लगेगा।
  • कच्ची एवं गुमटी के लिए न्यूनतम शुल्क 250 रुपये तय किए गए हैं।
  • पक्की दुकान के लिए यह शुल्क 500 रुपये रहेगा।
  • कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये तय की गई है।
  • स्ट्रीट वेंडर्स कमर्शियल लाइसेंस से मुक्त रहेंगे।
  • सभी लाइसेंस 31 मार्च 2022 तक वैध माने जाएंगे। ये लाइसेंस 1 साल के लिए होंगे। इसके बाद इनका नवीनीकरण किया जा सकेगा।
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