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भोपाल. हैदराबाद की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में भी कमर्शियल लाइसेंस (Commercial License) शुल्क की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिसमें अब 250 तरह के कमर्शियल शुल्क की जगह सड़कों के हिसाब से 3 प्रकार के शुल्क देने होंगे। इतना ही नहीं इस नई नियम में स्ट्रीट वेंडर्स (Street Vendors) को छूट दी गई है। यानी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं, इस नई नए नियम के बारे में और किन पर ये लागू होगा...
नई गाइडलाइन्स
- गलियों और साढ़े 7 मीटर तक की चौड़ाई वाली एक सड़कों पर 4 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से शुल्क लगाया जाएगा।