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यदि आपके बच्चे की उम्र चार साल से कम है और आप उसे टू-व्हीलर पर घुमाते हैं तो अब नए नियम जरूर जान लें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नौ महीने से लेकर चार साल की आयु तक के छोटे बच्चों को बाइक या स्कूटर पर बैठाने के नए नियम तय किए हैं। इन नियमों का पालन न करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। नए नियम अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे।
क्या हैं बच्चों को बाइक पर बैठाने के नए नियम: आइए अब आपको बताते हैं कि नए नियमों में किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 9 महीने से 4 साल तक की उम्र के बच्चों को टू-व्हीलर पर बैठाकर कहीं लेने और ले जाने के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट पहनन अनिवार्य होगा। हार्नेस बेल्ट बच्चे को पहनाया जाएगा। इस बेल्ट से बच्चे की कमर में बंधी पटि्टयां बाइक या स्कूटर चालक द्वारा पहने गए शोल्डर लूप्स से जुड़ी होंगी, बच्चे का ऊपर का शरीर चालक के साथ जुड़ा रहेगा।
नियम का पालन नहीं किया तो होगी ये कार्रवाई: नियमों का पालन नहीं करने पर 1 हजार रूपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रावधान है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएमवीआर (Central Motor Vehicle Rules) 1989 के नियम 138 में संशोधन कर चार साल से कम उम्र के बच्चों के टू व्हीलर पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं।
क्या है सेफ्टी हार्नेस बेल्ट? एक प्रकार से यह शरीर पर पहना जाने वाला बेल्ट होता है। इसको पहनने के बाद टू व्हीलर से बच्चे के गिरने की संभावना नहीं रहेगी। यह एडजेस्टेबल बेल्ट होता है और बाइक राइडर से बेल्ट बंधा होता है। इस बेल्ट को बच्चा पहनता है और इसका एक हिस्सा टू व्हीलर चलाने वाले की कमर से लॉक हो जाता है।