भोपाल में अब अखबार पर नहीं बिकेगा पोहा-समोसा, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

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The Sootr CG
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भोपाल में अब अखबार पर नहीं बिकेगा पोहा-समोसा, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

BHOPAL. राजधानी में अब दुकानदार अखबार पर पोहा, समोसे, चाट, पकौड़े रखकर नहीं परोस सकेंगे। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अखबारी कागज पर खाद्य पदार्थ परोसने पर रोक लगा दी है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। विभाग के अफसर इसे लेकर जागरुकता अभियान चलाएंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर 'ईट राइट चैलेंज-2' के तहत इसकी शुरुआत की है। द सूत्र ने अखबारों में खाना खाने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी थी।



अखबारी कागज आपके खाने को बना देता है जहर, प्रिंटिंग इंक में होते हैं खतरनाक पार्टिकल्स, पर्यावरण भी बिगाड़ता है प्रिंटेड पेपर



चलाया जाएगा कैंपेन



राजधानी में कैम्पेन के तहत न्यूज पेपर पर समोसे, पोहा आदि खाद्य पदार्थ देने या परोसने से रोकने का अभियान चलाया जाएगा। होटल, ठेलों और फूड स्ट्रीट में इसे लेकर पंपलेट लगाए जाएंगे। फूड आयटम बेचने वाले दुकानदारों से इस संबंध में शपथ-पत्र लिया जाएगा। दुकानदार इस बात का शपथ पत्र देंगे कि वे अखबार का उपयोग खाद्य सामग्री को बनाने, रखने, परोसने में नहीं करेंगे। कलेक्टर ने अभियान की शुरुआत करते हुए अखबार का भोजन से जुड़ा उपयोग बंद करने के निर्देश दिए हैं।



कार्यशालाओं का होगा आयोजन 



इस कैम्पेन के तहत सरकारी निजी हॉस्टल मेस का निरीक्षण कर बनाए जा रहे भोजन से जुड़ी शिकायतें दूर करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए होस्टल में शिकायत पेटी रखवाकर छात्र-छात्राओं को निडर होकर शिकायत और फीडबैक देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही, छात्र-छात्राओं के खान-पान की आदतों में सुधार के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।



केंद्र सरकार पहले जारी कर चुकी है आदेश



गौरतलब है कि दिसंबर 2016 में FSSAI की ओर से ऐसा ही आदेश जारी किया गया था, जिसमें अखबारी कागज पर खाद्य पदार्थों के परोसने से होने वाले नुकसान को देखते हुए रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किए गए थे।


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