भोपाल. प्रदेश सरकार ने शराब विक्रेताओं को बिल देना अनिवार्य कर दिया है। मध्यप्रदेश आबकारी आयुक्त ने 19 अगस्त को एक आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब शराब दुकानदारों को बिल देना अनिवार्य होगा। इसके लिए आबकारी विभाग (excise department) ने शराब दुकानदारों को कैश मेमो (cash memo) दिया है। अगर कोई दुकानदार शराब की रसीद नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई होगी।
शराब की दुकान पर होगा शिकायत नंबर
इसके साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों के नंबर शराब दुकान पर चस्पें होगा। ऐसा इसलिए की कोई शराब दुकानदार तय कीमत से ज्यादा दामों में शराब (Liquor) न बेंचे। अगर कोई दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी।
कैश मेमो लागू किया
आबकारी विभाग को शिकायत मिल रही थी कि दुकानदार तय कीमत से ज्यादा दामों पर शराब बेच रहे हैं। इसी को रोकने के लिए विभाग ने कैश मेमो लागू किया है। इस कैश बुक में शराब की रसीद होगी। जिसे दुकानदारों को 31 मार्च (ठेका अवधि की समाप्ति) तक आबकारी विभाग में जमा कराना होगा।
SIT की अनुशंसा पर कैश मेमो
प्रदेश मे जहरीली शराब की जांच के लिए बनाई गई SIT ने अनुशंसा की थी कि सरकारी शराब दुकानों पर खरीददार को कैश मेमो दिया जाना आवश्यक होना चाहिए। इसके बाद मध्यप्रदेश आबकारी आयुक्त ने कैश मेमो लागू करने का आदेश जारी किया।