पंचायत चुनाव: जिस वर्ष चुनाव होंगे, उस साल एक जनवरी की स्थिति में मतदाता सूची होगी पुनरीक्षित

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पंचायत चुनाव: जिस वर्ष चुनाव होंगे, उस साल एक जनवरी की स्थिति में मतदाता सूची होगी पुनरीक्षित

भोपाल. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को बहाल कराने की कवायद के बीच शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) ने पंचायत चुनाव (Panchayat elections) से जुड़े एक और नियम में संशोधन कर दिया है। अब चुनाव तभी कराए जा सकेंगे, जब मतदाता सूची (Voter List) नए सिरे से तैयार होगी। दरअसल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) ने मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में यह संशोधन कर दिया है कि किसी भी कैलेंडर वर्ष में अधिसूचित सामान्य निर्वाचन के लिए उसी वर्ष में जनवरी के प्रथम दिवस की स्थिति के अनुसार पुनरीक्षित मतदाता सूची अनिवार्य होगी। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराने का निर्णय किया है। चार जनवरी को प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 16 जनवरी को सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश

राज्य निर्वाचन आयोग अभी एक जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव करा रहा था। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश को वापस लेने के बाद वर्ष 2019 में कमल नाथ सरकार द्वारा कराया गया पंचायतों का परिसीमन लागू हो गया है। न तो मतदाता सूची इसके अनुरूप है और न ही आरक्षण। इसकी वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है।

मतदाता सूची को पुनरीक्षित करना अनिर्वाय

सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में यह संशोधन कर दिया है कि सामान्य निर्वाचन के लिए उसी वर्ग में जनवरी के प्रथम दिवस की स्थिति में मतदाता सूची को पुनरीक्षित करना अनिर्वाय होगा। चुनाव इसके आधार पर ही कराए जाएंगे। यह नियम गुरुवार से प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पंचायत चुनाव अब नई मतदाता सूची के आधार पर ही होंगे।

चार जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव निरस्त होने के बाद बुधवार को सभी कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इसमें निर्देश दिए कि 21 नवंबर 2021 के पहले ग्राम, जनपद और जिला पंचायत की जो सीमाएं थीं, वे अस्तित्व में आ गई हैं। इसके अनुरूप ही मतदाता सूची को तैयार किया जाना है। इसके लिए चार जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नौ जनवरी तक दावे-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 12 जनवरी को निराकरण करके 16 जनवरी को सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

मतदाता सूची तैयार होगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने एक जनवरी 2022 की स्थिति में मतदाता सूची तैयार करा ली है। इसका अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी को किया जाएगा। इसमें लगभग 11 लाख नए मतदाता शामिल हुए हैं और छह लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। प्रदेश में एक जनवरी 2022 की स्थिति में कुल मतदाता पांच करोड़ 41 लाख से ज्यादा हो जाएंगे।

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