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भोपाल. मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नए परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट बनाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। अधिकारियों को यह काम 25 अप्रैल तक पूरा करना है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव की घोषणा 25 अप्रैल के बाद होने की उम्मीद है।
नवीन परिसीमन ऐसे होगा: चुनाव आयोग ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जनपद पंचायत CEO को 16 मार्च से 28 मार्च तक नवीन परिसीमन के आधार पर क्षेत्र विभाजन का चिन्हांकन करते हुए पंचायतवार वार्ड विभाजन का आधार पत्रक तैयार करने को कहा है। पत्रक के मुताबिक, चिन्हित किए गए मतदाताओं को क्षेत्रवार शिफ्ट करने, मतदान केंद्रों का चिह्नांकन और मतदाताओं को लिंक करने और गलतियों को सुधार कर फोटोरहित या फोटो युक्त प्रारूप वोटर लिस्ट जनरेट करने का प्रभार दिया है।
25 अप्रैल तक काम पूरा करना होगा: चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अधिकारियों को 01 से 25 अप्रैल तक काम पूरा करना होगा। इसमें वेंडर द्वारा अधिकारी को जांच सूची और डुप्लीकेट सूची देनी होगी। वहीं फोटोयुक्त प्रारूप वोटर लिस्ट का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन करवाना होगा। 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक तक मतदाता सूची को सार्वजनिक करने के लिए प्रमाणपत्र अपलोड करने के साथ ही कलेक्टर व अनुविभागी अधिकारी के साथ स्टेंडिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन करना होगा। 11 अप्रैल तक दावे आपत्ति प्राप्त करने के बाद 16 अप्रैल तक उनका निराकरण करना होगा। 18 अप्रैल को दावे आपत्ति की चेकलिस्ट तैयार कर उसमें गलतियां सुधार करने के बाद 21 अप्रैल तक फोटोयुक्त या फोटोरहित मतदाता सूची जनरेट करना होगी। वहीं 25 अप्रैल तक मतदाता सूची को ग्राम पंचायत व अन्य स्थानों पर सार्वजनिक करना होगा।