शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में संगठित अपराध (ऑर्गनाइज्ड क्राइम) रोकने के लिए गैंगस्टर (गुंडा) एक्ट में सख्त प्रावधान करने की तैयारी में हैं। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद गृह विभाग ने गैंगस्टर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर गृह और विधि विभाग के अधिकारियों की मीटिंग भी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गुंडा नियंत्रण अधिनियम 2021 में शामिल सख्त प्रावधानों को इसमें शामिल किया जाएगा। संशोधित विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र (नंवबर-दिसंबर) में पेश किया जा सकता है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद अनुमति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
पुलिस की बढ़ेगी ताकत
गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र के कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट के कुछ प्रावधान शामिल हो सकते हैं। आरोपी से पूछताछ करने के लिए रिमांड पर लेने की समय सीमा दो माह हो जाएगी। अभी यह 14 दिन है, ऐसे में आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी। पुलिस को पूछताछ के लिए पर्याप्त समय भी मिल सकेगा। आरोपी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी मिलेगा।