इंदौर.रेप के आरोपी करण मोरवाल की जमानत याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। करण पिछले 5 महीने से फरार है, उस पर 5 हजार का इनाम घोषित हैं। करण मोरवाल के पिता मुरली मोरवाल कांग्रेस विधायक है। पीड़ित ने ब्लैकमेलिंग और रेप का मामला दर्ज करवाया था।
कोर्ट ने कुर्की जब्त करने के निर्देश
जिला कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुर्की जब्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की, जिसे शनिवार यानी 25 सितंबर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस ने करण पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। महिला थाने में पीड़ित ने बताया कि करण ने उसके साथ संबंध बनाए, फिर शादी का झांसा देकर भाग गया। शादी करने की बात पर उसके साथ गाली –गलौज भी करता था। करण की अग्रिम जमानत जिला कोर्ट में 12 जुलाई को खारिज हो गई थी।
जगह-जगह पोस्टर लगाए
कोर्ट से नोटिस आने के बाद भी पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है। करण के पोस्टर पूरे शहर में लगाए गए है। अब इंदौर पुलिस घर समेत अलग- अलग जगहों पर उसके पोस्टर लगा रही है।
दान में देने का नाटक
आरोपी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए गरीबों में दान देने का नाटक किया था। दरअसल, वो अपनी मां के नाम पर संपत्ति को दान कर रहा था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने नामांतरण पर रोक लगा थी।