Rewa. जेपी रीवा प्लांट (JP Rewa Plant) के विद्युत थर्मल पावर प्लांट (Vidyut Thermal Power Plant) को प्रशासन ने 26 मई को सील करते हुए कुर्की (Kurki) की कार्रवाई की। जेपी रीवा प्लांट के द्वारा स्थापित 38.5 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट से माह सितम्बर 2006 से लेकर नवम्बर 2011 की अवधि में शासन को देय विद्युत शुल्क (Electricity Duty) का भुगतान नहीं किया गया। जबकि कई मांग पत्र के साथ नोटिस जारी किए गए। जेपी रीवा प्लांट द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका भी दायर की गई, जिसे न्यायालय ने 24 जून 2021 को खारिज कर दिया। निर्णय शासन के पक्ष में होने से विद्युत शुल्क की राशि वसूलने योग्य हो गई। लगभग 255 करोड़ की राशि वसूलने के लिए प्रशासन पहुंचा। जहां थर्मल पावर प्लांट को सील करते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई।
यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक जे.पी प्लांट को 38.5 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का अनुमोदन 24.8.2006 से प्रदान किया गया। शासन द्वारा प्लांट को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा विभाग की अधिसूचना 29 सितम्बर 2004 से विद्युत शुल्क से छूट सशर्त प्रदान की गई थी। इन शर्तो की पूर्ति करके जे.पी रीवा प्लांट रीवा छूट का लाभ मिल सकता था। लेकिन प्लांट की ओर से छूट की शर्तो का पालन पूर्ण नहीं किया गया। जबकि कई पत्र लिखे गए, जिसके चलते छूट प्राप्त नहीं हो सकी। थर्मल पावर प्लांट में सितम्बर 2006 से नवम्बर 2011 की अवधि में शासन को देय विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। जबकि कई स्मरण पत्र लिखे गए। बाद में जे.पी रीवा प्लांट के द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका लगाई गई। जिसे न्यायालय ने 24 जून 2021 को निरस्त कर दिया। न्यायालय के निर्णय के बाद आरआरसी पत्र जारी किया गया। 21.3.12 से राशि 71,27,94,335 रूपए माह 31.3.12 तक की अवधि के लिए देय थी। लेकिन वर्तमान में ब्याज की गणना कर 31.8.21 की अवधि के अनुसार प्रस्तुत की, जो राशि बढक़र 167,53,31,827 रूपए हो गई है। इसी तरह एक और राशि 87,64,73,512 राशि वसूली को लेकर नोटिस दी गई पर कोई राशि जमा नहीं की गई। गुरूवार को जे.पी रीवा प्लांट से राशि वसूली के लिए कुर्क की कार्रवाई की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, नायब तहसीलदार बनकुइया वृत्त, विद्युत सुरक्षा विभाग के कार्यपालन यंत्री, जेपी प्रबंधन की उपस्थिति में कुर्क की कार्रवाई की गई।
राशि बकाया होने पर की गई कार्रवाई: शुक्ल
नायब तहसीलदार हुजूर यतीश शुक्ला ने बताया कि कलेक्टर मनोज पुष्प (Collector Manoj Pushp) के निर्देश पर जेपी रीवा प्लांट के थर्मल पावर प्लांट को लेकर कुर्क की कार्रवाई की गई है। शासन के देय विद्युत शुल्क एवं उस पर देय ब्याज को लेकर नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके राशि जमा नहीं कराई गई। दो राशियों को मिलकर लगभग 255 करोड़ बकाया था।