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संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर के शराब कारोबारी और गुरूसिंघ सभा के अध्यक्ष रिंकू भाटिया पर पुलिस ने 10 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। धार एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने इसकी पुष्टि कर दी है। भाटिया को एसडीएम आईएएस धार नवजीन पंवार और तहसीलदार राजेश भिडे पर शराब माफिया द्वारा किए गए हमले में औपचारिक तौर पर आरोपी बना लिया गया है। एफआईआर में नाम जुड़ते ही पुलिस ने 20 सितंबर देर रात इंदौर स्थित भाटिया के घर में दबिश दी, लेकिन मामले की भनक लगने के बाद भाटिया अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया। धार के एसडीओपी दिलीप बिलवाल, थाना प्रभारी कुक्षी और थाना प्रभारी बांक रणजीत बघेल ने पुलिस फोर्स के साथ रिंकू के घर दबिश दी। काफी देर तक परिजन से भी पूछताछ की गई।
शराब माफिया के साथ रिंकू के रिश्ते!
जानकारी के अनुसार, शराब माफिया सुखराम कनेश द्वारा जिस शराब का 13 सितंबर को अवैध परिवहन किया जा रहा था, वह बड़वानी से भाटिया के ही ठेके से जारी हुई थी। इसे माफिया अन्य जगह ले जा रहे थे। माना जा रहा है कि शराब माफिया और भाटिया के भी संबंध थे, इसी कारण से उन्हें यह शराब मिली थी।
भाटिया का यह पहला मामला नहीं
रिंकू भाटिया पर अवैध शराब परिवहन का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी उस पर कई केस दर्ज हुए हैं। राउ थाने में भी उस पर एक केस दर्ज है। माना जा रहा है कि गुजरात बॉर्डर के करीब के जिलों में ये ठेके लिए जाते हैं और फिर शराब का अवैध परिवहन कर गुजरात महंगे दामों पर बिकवाते हैं। ऐसे ही एक मामले को पकड़ने गए धार एसडीएम, तहसीलदार पर माफिया ने हमला कर दिया था।
होटल तोड़ने का आदेश कागजों में दब गया
इसके पहले सावन महीने में कांवड़ यात्रियों के साथ मारपीट के मामले में रिंकू (मंजीत) भाटिया बुरी तरह उलझ गया था। उनके बलराज रिट्रीट पर ही कांवड़ यात्रियों को पीटा गया था। इस मामले को मंत्री उषा ठाकुर द्वारा उठाए जाने के बाद पंचायत ने उनके रिट्रीट को अवैध मानते हुए नोटिस जारी किया था और सील भी किया था, लेकिन बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
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