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Damoh. दमोह जिले में एक निजी कंपनी के द्वारा धोखाड़ी कर 12 करोड़ रुपये के हेरफेर के मामले में न्यायालय ने आरोपी को पेश होने का आदेश दिया है। यह जिला न्यायालय का पहला मामला है जो इतनी बड़ी राशि से जुड़ा है। पिछले वर्षों में सैकड़ों युवाओं का करियर बर्बाद कर चुकी और सैकड़ो लोगों की जीवन भर की कमाई डकारने वाले फ्यूचर मेकर कंपनी के लेनदारों को कुछ राहत की खबर है। न्यायालय अब इस कंपनी के जिम्मेदारो पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। इसी क्रम में दमोह के न्यायालय से 12 करोड़ रुपये के चेक बाउंस के मामले में आरोपी सुरेश कुमार निवासी ग्राम शीशवाल, हिसार, हरियाणा को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
दरअसल सुरेश कुमार फ्यूचर मेकर कंपनी के सीएमडी राधेश्याम सुथार का भांजा है। राधेश्याम सुथार पिछले तीन सालों से फ्यूचर मेकर द्वारा किये गए घोटाले में जेल में बंद है। राधेश्याम द्वारा जेल में रहने के दौरान अपने भांजे सुरेश कुमार व रवींद्र कुमार उर्फ सुंदर के माध्यम से दमोह जिले के लेनदारों का मामला सेटल करने 12 करोड़ का चेक व एग्रीमेंट दमोह के लीडर व निवेशक विजय दुबे के नाम से जारी किया था जो बाउंस हो जाने पर विजय दुबे द्वारा न्यायालय के माध्यम से फ़्यूचर मेकर के खिलाफ़ कार्रवाई करवाने केस दायर किया है।
मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया के दमोह से फ्यूचर मेकर कंपनी के जवाबदारों के खिलाफ पूर्व में आपराधिक मुकदमा पंजीबद्ध हो चुका है। जिसमें से 4 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, शेष की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस प्रयासरत है। उनके द्वारा दमोह में ठगे गए जमाकर्ताओं के हित में पूर्व में ही फ्यूचर मेकर के ठगों के खातों पर होल्ड लगवा कर उनकी संपत्ति सीज करवाने के आदेश न्यायालय के माध्यम से करवाये हैं जो फिलहाल प्रक्रिया में हैं। अधिवक्ता ने बताया कि उनके द्वारा इस मामले में निक्षेप कर्ताओ की राशि दिलाने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी पेश करवाई है। इतने प्रयासों के बाद फिलहाल फ्यूचर मेकर कंपनी जल्द ही दमोह के निक्षेपकों की राशि अदा कर सकती है।