Jabalpur. जिला अदालतों में विभिन्न पदों पर की गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है। जवाब में यह कहा गया है कि अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल करने का कोई नियम नहीं है। याचिका पर अगली सुनवाई बुधवार 29 जून को होना है।
जस्टिस सुजय पाल व जस्टिस पीसी गुप्ता की डबल बेंच ने हाईकोर्ट प्रशासन के जवाब
को रिकॉर्ड पर लिया है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं के वकील रामेश्वर ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, उदय कुमार और गोपाल श्रीवास ने हाईकोर्ट प्रशासन के जवाब पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि जवाब से साफ है कि अनारक्षित वर्ग की 50 फीसद सीटों को सामान्य सवर्ण वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का कट ऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भी ज्यादा तय किया गया था। जिसको लेकर याचिकाएं लगाई गई हैं।