भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने बसंत पंचमी (Basant Panchami) को देखते हुए विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के ढाई सौ मेहमानों की अनुमति का प्रतिबंध हटा दिया है। अब पूर्व की तरह मेहमान विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना आवश्यक रहेगा। शुक्रवार यानि 04 फरवरी को मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से समस्त कलेक्टर के नाम आदेश जारी हुआ है।
शिवराज सरकार ने ये फैसले लिए : गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए अभी तक विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के ढाई सौ लोग ही शामिल हो रहे थे। इस आदेश को परिवर्तित करते हुए अब ढाई सौ लोगों की संख्या का प्रतिबंध समाप्त किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के उपयोग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2021 को विवाह समारोह में ढाई सौ लोगों की अनुमति का आदेश जारी हुआ था।
परिवर्तित आदेश जारी किया : उल्लेखनीय है कि बसंत पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी पर मुहूर्त भी देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस दिन होने वाला विवाह समारोह सफल माना जाता है। बसंत पंचमी पर बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित होते हैं। इसी के चलते सरकार की ओर से ठीक एक दिन पहले परिवर्तित आदेश जारी किया गया है। इस आदेश विवाह समारोह में लगी बंदिश समाप्त हो गई है। इससे वर वधु पक्ष के लोगों को राहत मिली है।
आदेश का व्यवसाय पर पड़ेगा असर : उल्लेखनीय है कि विवाह समारोह को लेकर कई व्यवसाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इस आदेश के बाद अब होटल, मैरिज गार्डन सहित अन्य व्यवसाय पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाजार की आर्थिक मंदी कुछ हद तक दूर होगी।