जबलपुर में तंदूर के बैन पर प्रशासन का स्पष्टीकरण, केवल कम उपयोग की दी थी सलाह, नहीं दिया कोई नोटिस

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर में तंदूर के बैन पर प्रशासन का स्पष्टीकरण, केवल कम उपयोग की दी थी सलाह, नहीं दिया कोई नोटिस

Jabalpur. जबलपुर में होटलों और रेस्तरां में तंदूर पर बैन लगाने की खबरें सुर्खियों में आने के बाद अब जाकर प्रशासन ने इस बाबत स्पष्टीकरण जारी किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने स्पष्टीकरण दिया है किखाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा किसी भी होटल और रेस्टारेंट को तंदूर बंद करने कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही तंदूर के इस्तेमाल को प्रतिबन्धित किया गया है। 




महज उपयोग कम करने की दी थी सलाह



खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुये करीब बाईस दिन पूर्व होटलों और रेस्टारेंट मालिकों को पत्र भेजकर तंदूर का उपयोग कम से कम करने की सलाह दी गई थी तथा उनसे इसकी जगह एलपीजी का इस्तेमाल बढाने कहा गया था । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि होटल एवं रेस्टारेंट मालिकों से इस पत्र पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और लगभग सभी ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के मद्देनजर इस ओर जरूरी पहल करने का आश्वासन दिया है । 




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  • बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने संभागायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई प्रदूषण नियंत्रण मंडल की बैठक का हवाला देते हुये 18 जनवरी को एक पत्र भेजकर होटलों एवं रेस्टारेंट्स को तंदूर का उपयोग कम से कम करने तथा इसके स्थान पर एलपीजी का इस्तेमाल बढाने की सलाह दी थी । पत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल एवं रेस्टारेंट मालिकों को इस दिशा में उठाये जा रहे कदमों के बारे में तीन दिन के भीतर विभाग को सूचित करने के निर्देश भी दिये थे ।



    5 लाख के जुर्माने की उड़ी थी अफवाह




    इससे पहले जबलपुर जिले में तंदूर पर बैन की खबरें जमकर मीडिया में चली थीं। कुछ मीडिया प्लेटफार्म ने तो यह भी अफवाह उड़ा दी थी कि तंदूर का उपयोग करते पाए जाने पर होटल और रेस्तरां संचालकों पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि द सूत्र ने अपनी खबर में केवल तंदूर पर बैन का नोटिस जारी होने की खबर जारी किए गए नोटिस और होटल-रेस्तरां संचालकों से पुष्टि के बाद प्रसारित की थी। 


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