कमलेश सारडा, NEEMUCH. नीमच जिले के भादवा माता निवासी व्यक्ति द्वारा विकलांग होने के साथ ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 जिलों में शासकीय योजनाओं का लाभ लिए जाने का एक मामला सामने आया है। मामले में उच्चअधिकारियों को शिकायत भी हुई है शिकायतकर्ता रामेश्वर पिता बंशीलाल जोशी निवासी ग्राम बरखेड़ी पिपलोद ने बताया कि नागेश्वर जोशी पिता राधेश्याम जोशी निवासी भादवा माता हाल मुकाम बरखेड़ी तहसील पिपलोदा जोकि नीमच जिले के भादवा माता का स्थाई निवासी होकर उसके द्वारा असत्य एवं फर्जी जानकारी जनपद पंचायत पिपलोदा के ग्राम बरखेड़ी में समग्र आईडी सदस्य आईडी बनवाकर जनपद पंचायत नीमच में भी समग्र परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी बनवा रखी है नागेश्वर जोशी द्वारा एक ही सदस्य होकर अलग-अलग जिले में समग्र आईडी का पंजीयन असत्य जानकारी एवं फर्जी जानकारी देकर बनवाई गई है।
शासन की योजना का दुरुपयोग
साथ ही उक्त समग्र आईडी के द्वारा जनपद पंचायत नीमच एवं जनपद पंचायत पिपलोदा से विकलांग पेंशन भी प्राप्त की जा रही है शासन की अमूल्य योजनाओं के साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ ना मिलते हुए स्वयं शासन की योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसको लेकर शिकायतकर्ता द्वारा 23 मई 2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नीमच सहित संबधित अधिकारियो को शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था परंतु आज दिनांक तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई,जिसको लेकर आज बुधवार को पुनः शिकायत दर्ज कराई गई है।
दो राशन कार्ड बनवाए
शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती आवेदन में जनपद पंचायत नीमच के कर्मचारी एवं अधिकारियों का इस घोटाले में सम्मिलित होने की बात भी कही गई है शिकायतकर्ता द्वारा ज्ञापन में बताया गया कि नागेश्वर जोशी द्वारा विकलांग पेंशन के साथ ही अन्य शासन की अमूल्य योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बीपीएल राशन कार्ड भी दो स्थानों पर बनवा कर शासन की योजनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है।
उक्त मामले की शिकायत जनपद पंचायत पिपलोदा में भी की थी जिस पर जांचकर्ता पीसीओ सुरेंद्र सिंह माथुर ने अपने पंच नामें में नागेश्वर जोशी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में धोखाधड़ी और 420 करना स्पष्ट किया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती आवेदन में मांग की गई है कि नागेश्वर जोशी द्वारा शासन की योजनाओं का दुरुपयोग करने एवं दो स्थानों से अलग-अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर शासन से मिलने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग करने वाले दोषी के मूल दस्तावेजों की जांच कराई जा कर उसके विरुद्ध योग्य एवं उचित कार्रवाई की जाए ताकि पात्र हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।