विनोद पातरिया, BETUL. बैतूल आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से गांव में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही जो भी प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा उस पर 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ उसकी एफआईआर कराने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इस निण्रय की काफी एसडीएम को भी सौंप दी गई है। इसके पीछे ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने यह इसलिए किया है ताकि आदिवासी संस्कृति सुरक्षित और संरक्षित हो सके।
ग्राम सभा में लिया निर्णय
जनपद पंचायत भीमपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चोहटा पोपटी के ग्राम घोघरा में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम सभा अध्यक्ष एवं ग्रामीण जनों ने आदिवासियों की परंपरागत एवं अपनी संस्कृति सभ्यता को जीवित रखने के लिए डीजे सांऊड एवं बैंड को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया है। इसमें सभी ग्राम सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैंसदेही भीमपुर को प्रेषित किया है।
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इसलिए लिया निर्णय
आदिवासियों की मूल संस्कृति देव नैतिक से उत्पन्न वाद्ययंत्रों एवं गीतों का धीरे-धीरे खत्म होना एवं कई बार समाज में लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे आने वाली पीढिय़ों पर बुरा असर पड़ता है। इसी को देखते हुए ग्राम सभा के अध्यक्ष राजाराम इवने एवं ग्राम वासियों ने फैसला किया कि शादी विवाह से लेकर बर्थडे, एवं सामाजिक कार्यों में डीजे सांऊड एवं बैंड पुर्ण रूप में प्रतिबंध कर दिया है।
गांव को नशा मुक्त बनाना लक्ष्य
ग्राम सभा ने यह भी निर्णय लिया कि नशामुक्ति ग्राम बनाना का भी संकल्प लिया गया। यदि ग्राम सभा के निर्णय के खिलाफ कोई व्यक्ति इस प्रकार गतिविधि करता है तो अर्थ दंड 10,000 हजार रूपए एवं एफआईआर करने में ग्राम सभा सक्षम रहेगा। यदि कोई व्यक्ति डीजे सांऊड एवं बैंड लगाना चाहेंगा तो संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लिखित रूप में लेनी पड़ेगी।