NEW DELHI. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले इसके लिए 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी, अब इसे 3 महीने आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब पैन कार्ड को 30 जून 2023 तक आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में हिदायत दी कि अगर नई निर्धारित तारीख यानी 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा।
आयकर विभाग ने ट्वीट करके दी जानकारी
In order to provide some more time to the taxpayers, the date for linking PAN & Aadhaar has been extended to 30th June, 2023, whereby persons can intimate their Aadhaar to the prescribed authority for PAN-Aadhaar linking without facing repercussions.
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— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 28, 2023
इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर के जरिए जानकारी शेयर की गई है। ट्वीट में लिखा है कि करदाताओं को इस जरूरी काम के लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है। पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से 3 दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है।
30 जून के बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा पैन
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो 30 जून 2023 के बाद आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। आज बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या कोई भी डील करने के लिए पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो फौरन आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना ये जरूरी काम कर लेना चाहिए।
बंद पैन कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी
अगर डीएक्टिवेट हुए पैन कार्ड का इस्तेमाल आप किसी फाइनेंशियल कार्य के लिए डॉक्यूमेंट के तौर पर करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सता है। वहीं 30 जून 2023 के बाद आप 1 हजार रुपए फाइन देकर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं।
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