हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच का बड़ा फैसला, 35 नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई करेगी  

author-image
Jitendra Shrivastava
एडिट
New Update
हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच का बड़ा फैसला, 35 नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई करेगी  

देव श्रीमाली, GWALIOR. फर्जी नर्सिंग कॉलेज मामले में आज हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ग्वालियर चम्बल अंचल के 35 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है।



याचिका पर सुनवाई के बाद दिया फैसला



मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज ग्वालियर-संभाग के नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने नर्सिंग काउसिंल को जमकर लताड़ लगाई तो वहीं ग्वालियर-चंबल में मौजूद 35 नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई को इन नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के बाद अपनी स्टेटस रिपोर्ट 16 जनवरी को हाईकोर्ट की डबल बेंच में पेश करनी होगी।



यह खबर भी पढ़ें






जनहित याचिका पर चल रही है सुनवाई



एडवोकेट उमेश बोहरे ने बताया कि भिंड के हरिओम ने 2021 में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में तर्क दिया था कि अंचल में नर्सिंग कालेजों को नियम विरुद्ध मान्यता दी गई है। उनके पास न अस्पताल हैं, न बेड की व्यवस्था है। कॉलेज सिर्फ कागजों में ही संचालित हो रहे हैं, ऐसे में इनकी मान्यता निरस्त की जाए। इस पर नर्सिंग काउंसिल की ओर से तर्क दिया गया कि पिछले व वर्तमान सत्र में 271 कालेजों को मान्यता दी गई है। मान्यता देने से पहले पूरे नियमों को परखा गया था। 



अदालत जवाब से नहीं हुई सहमत



एडवोकेट बोहरे ने बताया कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को लताड़ लगाई और उनके जवाब पर असंतोष जताते हुए ग्वालियर चम्बल अंचल के 35 नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए और यह भी कहाकि यह जांच रिपोर्ट सीबीआई को 16 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश करना होगी। 


MP News एमपी न्यूज CBI will investigate Decision of Gwalior bench of High Court forgery in 35 nursing colleges हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच का फैसला 35 नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा जांच सीबीआई करेगी