मध्य प्रदेश में एक ही जिले में 3 साल से पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के होंगे ट्रांसफर, इलेक्शन कमीशन ने तेज की चुनावों की तैयारी

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Ruchi Verma
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मध्य प्रदेश में एक ही जिले में 3 साल से पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के होंगे ट्रांसफर, इलेक्शन कमीशन ने तेज की चुनावों की तैयारी

BHOPAL: मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया) ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, और तेलंगाना राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को पत्र लिखकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार इन सभी राज्यों में एक ही जिले में 3 साल पूरा कर चुके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के तत्काल तबादले करने को कहा गया किया है। राज्य सरकारों को चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े ऐसे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अन्य जिलों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इन पाँचों राज्यों में दिसंबर, 2023 और जनवरी, 2024 में चुनाव होने हैं। उपरोक्त निर्देशों में राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को कहा गया है कि तबादलों की ये  प्रक्रिया 31 जुलाई 2023 तक पूरी कर ली जाए।





आदेश के मुख्य बिंदु







  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार आयोग ने निर्णय लिया है कि चुनाव से सीधे जुड़े ऐसे किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को अपने वर्तमान जिले (राजस्व जिला) में बने रहने की अनुमति नहीं होगी:-







(i) यदि वह अपने गृह जिले में तैनात है।





(ii) यदि उसने पिछले चार (4) वर्षों के दौरान उस जिले में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं या  31 जनवरी 2024 को या उससे पहले 3 साल पूरे कर लिए हैं। (मिजोरम के केस में 31 दिसंबर 2023)







  • यदि कोई छोटा राज्य/कुछ जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में किसी तरह की कोई समस्या है तो वह अपना पक्ष कारणों के साथ चीफ इलेक्शन ऑफिसर (सीईओ) के माध्यम से निर्वाचन आयोग के सामने रख सकता है। आयोग जरुरत अनुसार निर्देश जारी करेगा।









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इन राज्यों में उपरोक्त तारीखों को उनकी वर्तमान विधासभा के कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी







इन अधिकारियों पर लागू होगा ये निर्देश







  • विशिष्ट चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त अधिकारियों जैसे DEO, डिप्टी DEO, RO/ARO, ERO/AERO पर



  • वे अधिकारी जिन्हे चुनावों में नोडल ऑफिसर बनाया गया हो 


  • डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जैसे ADM, SDM, डिप्टी कलेक्टर/जॉइंट कलेक्टर, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर और इसी रैंक के अन्य अफसर जिन्हे चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा


  • ये निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों  पर भी लागू होंगे जैसे आईजी, डीआईजी, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, सब-डिविशनल हेड ऑफ़ पुलिस, SHO, इंस्पेक्टर्स, सब-इंस्पेक्टर, RI/ सार्जेंट मेजर्स  या समतुल्य रैंक वाले ऐसे अन्य अधिकारी जो चुनाव के समय जिले में सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस बल की तैनाती के लिए जो जिम्मेदार हैं।  


  • पुलिस कम्प्यूटरीकरण, विशेष शाखा, प्रशिक्षण, जैसे कार्यात्मक विभागों में तैनात अधिकारीयों पर ये निर्देश लागू नहीं होंगे।



     




  • MP Vidhan Sabha Election 2023 भारत निर्वाचन आयोग Rajasthan Election Commission of India छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश चुनाव तबादले 3 सालों से एक ही स्थान पर पदस्थ TELANGANA MIZORAM