अवैध खनन किया तो FIR होगी; बोरिंग मशीन के लिए भी एंट्री नहीं, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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Jitendra Shrivastava
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अवैध खनन किया तो FIR होगी; बोरिंग मशीन के लिए भी एंट्री नहीं, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

BHOPAL. कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल जिले में ट्यूबवेल (नलकूप/बोरिंग) खनन पर रोक लगा दी है। इसे लेकर शनिवार को आदेश जारी कर दिए। अब यदि किसी ने अवैध तरीके से खनन किया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। एसडीएम की बिना अनुमति के बोरिंग मशीन की एंट्री भी शहर या जिले में नहीं हो सकेगी। गर्मी के चलते भू-जलस्तर में गिरावट हो रही है। इसके चलते पीएचई ने कलेक्टर को रिपोर्ट दी थी और फिर यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।





22 अप्रैल से 30 जून तक रोक जारी रहेगी





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कलेक्टर सिंह ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 6 (1) के तहत पूरे जिले में प्राइवेट नलकूप खनन पर 22 अप्रैल से रोक लगा दी है। यह रोक 30 जून तक जारी रहेगी। यानी इस अवधि में कोई भी ट्यूबवेल खनन नहीं करवा सकेंगे।





आदेश में यह भी







  • एसडीएम की बिना अनुमति के कोई भी बोरिंग मशीन एंट्री नहीं करेगी। न ही नया कोई खनन करेगी। सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनें एंट्री कर सकेगी।



  • अवैध रूप से खनन करने या फिर एंट्री करने पर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी।


  • एसडीएम समय-समय पर निरीक्षण करेंगे और कार्रवाई कर सकेंगे।


  • दो हजार रुपए का जुर्माना या दो वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है। दोनों सजा से भी दंडित किया जा सकता है।


  • सरकारी योजनाओं के तहत खनन करने पर यह आदेश लागू नहीं होगा, लेकिन इसकी भी परमिशन जरूरी रहेगी।



     




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