संजय गुप्ता, INDORE. पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ शनिवार को सुबह इंदौर के महू पहुंचे और सीधे पीड़ित आदिवासियों के परिवार से मिलने गए। वहां पर जमीन पर बिछाई गई दरी पर पीड़ित परिवार के साथ नीचे बैठकर कमलनाथ ने चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि जिस युवती की मौत हुई, उसका सरनेम डामोर था और आरोपी युवक से शादी ही नहीं हुई थी, लेकिन उसे पाटीदार लिखा गया। जिस युवक की मौत हुई उस पर ही केस दर्ज कर लिया और जिस युवती की हत्या हुई उनके माता-पिता पर पुलिस ने केस कर लिया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने महू में पीड़ित आदिवासी परिवार से मुलाकात की और उनकी लड़ाई लड़ने का वचन दिया। pic.twitter.com/7NPR0Pyr32
— MP Congress (@INCMP) March 18, 2023
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने महेश्वर में पीड़ित आदिवासी परिवार से मुलाकात की और उनकी लड़ाई लड़ने का वचन दिया। pic.twitter.com/t1eVALSUga
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कमलनाथ ने सरकार पर साधा निशाना
कमलनाथ ने कहा कि पीएम रिपोर्ट में भी क्या हुआ, करंट से मौत होना बताया गया। इसी तरह पुलिस की एफआईआर में भी यही सब हुआ। पूरे देश में आदिवासियों पर अत्याचार में मध्यप्रदेश नंबर-1 है। प्रदेश के हर जिले में उन पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस आप सभी के साथ है और जो बन सकेगा, करेंगे।
पुलिस-प्रशासन से नाराज पीड़ित परिवार
पुलिस की गोली से मारे गए युवक भेरूलाल के पिता पूरे समय हाथ जोड़े हुए बैठे रहे। वहीं आसपास के लोगों ने कहा कि पुलिस और प्रशासन हम आदिवासियों की बात नहीं सुनते हैं। हमारी मानहानि होती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और हमारी आवाज दबा दी जाती है। इस पर कमलनाथ ने कहा कि हम आवाज उठा रहे हैं और मैंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। कमलनाथ के साथ बाला बच्चन, विजयलक्ष्मी साधौ, शोभा ओझा, सदाशिव यादव और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे।
द सूत्र ने बताई थी FIR
द सूत्र ने 16 मार्च को दर्ज की गई एफआईआर बताई थी, जिसमें गोलीबारी में मृत युवक भेरूलाल पर हत्या के प्रयास की धारा 307 सहित कुल आठ धाराओं में केस दर्ज किया गया था, साथ ही जिस युवती की मौत हुई उसके माता-पिता भी बलवा, उपद्रव आदि धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
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मजिस्ट्रियल जांच शुरू, बयानों के लिए बुलाया
कलेक्टर के आदेश के बाद घटना की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। जांच अधिकारी एडीएम अजयदेव शर्मा इसके प्रभारी हैं। उन्होंने घटना के साक्ष्य, बयान के लिए सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी है कि कोई भी व्यक्ति घटना को लेकर कलेक्ट्रेट में उनके दफ्तर में आकर बयान, सबूत, दस्तावेज आदि दे सकता है। कक्ष-109 में 27 मार्च तक ये सभी साक्ष्य, बयान दिए जा सकते हैं।